जानिए कैसे बनवायें मृत्यु प्रमाण-पत्र?
मृत्यु प्रमाण-पत्र
1.सबसे पहले आप जिस राज्य से हैं वहां के राजस्व विभाग से संपर्क करें। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहरी विकास मंत्रालय से और गांव से हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से आप मृत्यु प्रमाणपत्र का फार्म हासिल कीजिये।
2. वैसे यह फार्म आपको ऑन लाइन भी मिल सकता है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
3. आप जिस व्यक्ति का डेथ सार्टिफिकेट बनवा रहे हैं, अगर उसकी डेथ नेचुरल है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर उसकी दुर्घटनावश मृत्यु हुई है तो उसकी मौत का रजिस्ट्रेशन फार्म और उसकी मौत अस्पताल में हुई है तो हास्पिटल का रजिस्ट्रेशन फार्म भी आपको जमा करना होगा।
4. आपको फार्म के साथ पहचान से सम्बंधित निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड/पैन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेन्स/राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो युक्त पासबुक/राशन कार्ड/स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ( प्रारूप के लिए क्लिक करें) में से कोई एक की प्रमानित्न प्रति प्रस्तुत करना होगा
5.जहाँ पर चिकित्सालय नहीं है अथवा चिकित्सालय होते हुए भी चिकित्सालय में व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है ऐसी दशा में आवेदक को मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान/क्षेत्रीय पार्षद/मा . सांसद /एम .बी, बी. एस डॉक्टर में से किसी एक का हस्ताक्षर एवेम मोहर सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. सारी चीजों के साथ फार्म में सही बातें भरिये।
7.उसके बाद आप उस फार्म को म्यूसिपंल कारपोरेशन में जमा कर दीजिये।
8. फार्म जमा करने के 15 दिन बाद आपको व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जायेगा।













Click it and Unblock the Notifications