Ramshankar Katheria दो साल की सजा के खिलाफ अपील करेंगे, MP-MLA कोर्ट के फैसले पर दिया ऐसा बयान
इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया (Ramshankar Katheria) को उत्तर प्रदेश के एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2012 में एक मॉल में कंपनी के सेंटर पर तोड़फोड़ मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई।
भाजपा सांसद कठेरिया को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया गया। सजा के बाद सांसद ने कहा कि अभी उनके पास अपील का अवसर बाकी है।

बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया के मुताबिक, "मैं सामान्य रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ। कोर्ट ने आज मेरे खिलाफ फैसला दिया है। मैं अदालत का सम्मान करता हूं, मेरे पास अपील करने का अधिकार है। मैं इसका प्रयोग करूंगा।












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