असली 'मां-बाप' के मामले में उलझे साउथ के सुपरस्टार धनुष, लीगल नोटिस भेजकर की ये मांग
मदुरै के एक कपल ने एक्टर धनुष को अपना बायोलॉजिकल बेटा बताया था और उनसे हर महीने 65 हजार रुपए के मुआवजे की मांग की थी।
मुंबई, 21 मईः दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार धनुष और उनके पिता कस्तूरी राजा ने मदुरै के रहने वाले एक दंपति को लीगल नोटिस भेजा है। इस कपल ने एक्टर धनुष को अपना बायोलॉजिकल बेटा बताया था और उनसे हर महीने 65 हजार रुपए के मुआवजे की मांग भी की थी। नोटिस में, जो धनुष और उनके पिता ने अपने वकील, एडवोकेट एस हाजा मोहिदीन गिष्टी के माध्यम से भेजा है, ने उस कपल को धनुष को अपना बेटा दावा करना बंद करने के लिए कहा है।
Recommended Video
धनुष
ने
भेजा
लीगल
नोटिस
धनुष
द्वारा
भेजे
गए
लीगल
नोटिस
में
लिखा
है-
मेरे
क्लाइंट
आप
दोनों
से
झूठे,
अक्षम्य
और
मानहानि
से
भरे
आरोप
लगाने
से
बचने
की
गुजारिश
करते
हैं।
अगर
आप
ऐसा
नहीं
करते
हैं
तो
अपने
अधिकारों
की
रक्षा
और
आपको
आगे
बढ़ने
से
रोकने
के
लिए
मेरे
क्लाइंट
को
अदालत
का
दरवाजा
खटखटाने
के
लिए
मजबूर
होना
पड़ेगा।
उन
पर
लगाए
गए
इन
झूठे,
अक्षम्य
और
मानहानि
से
भरे
आरोपों
के
लिए
और
उनकी
प्रतिष्ठा
को
दांव
पर
लगाने
के
लिए
आप
पर
मानहानि
का
केस
चलाया
जाएगा।
धनुष
के
पिता
ने
माफी
मांगने
को
कहा
धनुष
के
पिता
ने
उस
दंपति
से
मांग
की
है
कि
वह
एक
प्रेस
स्टेटमेंट
जारी
कर
इस
बात
का
एलान
करें
कि
उनके
द्वारा
लगाए
गए
आरोप
बिल्कुल
गलत
हैं
और
इन
आरोपों
के
लिए
वह
माफी
भी
मांगें।
अगर
वह
ऐसा
करने
से
चूक
जाते
हैं
तो
उन
पर
उनकी
प्रतिष्ठा
के
साथ
खिलवाड़
करने
के
लिए
10
करोड़
रुपए
की
मानहानि
का
केस
किया
जाएगा।
कई
सालों
से
चल
रहा
ये
मामला
आपको
बता
दें
कि
पिछले
कई
सालों
से
मदुरै
निवासी
कथिरेसन
और
उनकी
पत्नी
मीनाक्षी
यह
दावा
करते
आ
रहे
हैं
कि
असल
में
धनुष
के
माता-पिता
वही
दोनों
हैं।
साल
2017
में
कपल
ने
मदुरै
की
मजिस्ट्रेट
कोर्ट
में
याचिका
लगाई
थी
और
कुछ
साक्ष्य
भी
जमा
कराए
थे,
जो
जांच
के
बाद
खारिज
कर
दिए
गए
थे।
इस
याचिका
में
कपल
ने
यह
दावा
किया
था
कि
धनुष
उनके
तीसरे
बेटे
हैं
और
घर
छोड़कर
फिल्म
इंडस्ट्री
में
आ
गए
थे।
वहीं,
धनुष
ने
कोर्ट
से
संपर्क
कर
कपल
के
दावे
को
झूठा
बताया
था
और
कहा
था
कि
यह
सब
उनसे
पैसे
ऐंठने
के
लिए
किया
जा
रहा
है।
बाद
में
कपल
ने
मद्रास
हाईकोर्ट
का
दरवाजा
खटखटाया
और
दावा
किया
कि
धनुष
ने
डीएनए
टेस्ट
के
फर्जी
दस्तावेज
जमा
कराए
थे।
कपल
ने
2020
में
अदालत
द्वारा
पारित
किए
गए
उस
आदेश
को
खारिज
करने
की
मांग
भी
की
थी,
जिसमें
डीएनए
के
टोस्ट
रिपोर्टों
की
पुष्टि
के
लिए
कोई
सहायक
दस्तावेज
न
होने
की
बात
कही
गई
थी।
करीब
18
दिन
पहले
मद्रास
हाईकोर्ट
ने
धनुष
को
समन
भेजा
था
और
मामले
में
तलब
किया
था।
इसे भी पढ़ेंः Lawman डेनिम ब्रांड के एंबेसडर बने डायरेक्टर रोहित शेट्टी, दिखाया अपना ऐसा लुक