'मैं बदला लेने के लिए आ गया हूं...', जेल से निकलने के बाद भी नहीं बदले KRK के तेवर, गुस्से में कही ये बात
'मैं बदला लेने के लिए आ गया हूं...', जेल से निकलने के बाद भी नहीं बदले KRK के तेवर, गुस्से में कही ये बात
मुंबई, 11 सितंबर: अभिनेता और फिल्म समीक्षक कमाल आर खान (केआरके) जेल से लौटने के बाद ट्विटर पर वापस आ गए हैं। जेल से निकलने के बाद भी केआरके के तेवर कम नहीं पड़े हैं। रविवार 11 सितंबर को कमाल आर खान ने गुस्से में ट्वीट किया है और बदला लेने की बात कही है। केआरके को उनके पुराने ट्वीट्स के सिलसिले में मुंबई एयरपोर्ट से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कुछ दिन पहले उन्हें जमानत मिली थी। केआरके के जेल में जाने के बाद उनके बेटे ने पिता के लिए मदद मांगी थी।

'मैं बदला लेने के लिए वापस आ गया हूं..'
कमाल आर खान ने रविवार 11 सितंबर को ट्वीट करते हुए लिखा, ''मैं अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया हूं।" कमाल आर खान ने इस ट्वीट के साथ गुस्से वाली इमोजी शेयर की है। जिसका मतलब साफ है कि कमाल आर खान ने ये बात गुस्से में कही है। कमाल आर खान का ये ट्वीट वायरल हो गया है। उनके इस ट्वीट पर 32 हजार से ज्यादा लाइक्स और 4 हजार रिट्वीट हैं।

'प्लीज जल्दी से, ब्रह्मास्त्र का रिव्यू तो दे दो...'
कमाल आर खान के इस ट्वीट पर कई लोगों ने कमेंट कर फिल्म ब्रह्मास्त्र का रिव्यू मांगा है। एक यूजर ने लिखा,''भाई रिव्यू दे दो जल्दी से।'' एक अन्य यूजर ने लिखा, ''ब्रह्मास्त्र का रिव्यू पाने के लिए मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूं जल्दी से रिव्यू कीजिए।'' वहीं एक यूजर ने लिखा, ''जेल का रिव्यू दो भाई, कितने स्टार दोगे।''

किस-किस केस में KRK को किया गया था गिरफ्तार
कमाल आर खान को दो अलग-अलग ट्वीट्स के लिए गिरफ्तार किया गया था। पहला, अक्षय कुमार और फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के बारे में कथित अपमानजनक ट्वीट का 2020 का मामला है। वहीं दूसरा केआरके के खिलाफ 2021 में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था।

KRK के खिलाफ पहले केस में पुलिस ने क्या कहा?
अक्षय कुमार और फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के बारे में कथित अपमानजनक ट्वीट 2020 के मामले में, पुलिस ने दावा किया था कि केआरके की पोस्ट सांप्रदायिक थी और उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों को निशाना बनाया था। हालांकि, उन्होंने अपनी जमानत याचिका में कहा कि विचाराधीन ट्वीट केवल लक्ष्मी बम (लक्ष्मी के रूप में जारी) शीर्षक वाली फिल्म पर उनकी टिप्पणी थी और पुलिस द्वारा लगाया गया कोई आरोप सही नहीां है।''

जमानत याचिका में क्या बोले KRK
जमानत याचिका में कहा गया है कि केआरके "फिल्म उद्योग में आलोचक और रिपोर्टर" के रूप में काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ प्राथमिकी 2020 में विभिन्न भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 500 (मानहानि की सजा), और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं। छेड़छाड़ के मामले में, केआरके ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष वकीलों अशोक सरोगी और जय यादव के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि प्राथमिकी की सामग्री कथित छेड़छाड़ की घटना से व्यावहारिक रूप से मेल नहीं खाती। अधिवक्ता यादव ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि घटना के 18 महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी और वह भी पीड़िता के दोस्त द्वारा ऐसा करने के लिए कहने के बाद किया गया है।

KRK के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाने वाली महिला ने क्या कहा?
जून 2021 में 27 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर केआरके पर छेड़छाड़ का मामला आईपीसी की धारा 354 (ए) (अवांछित शारीरिक संपर्क की प्रकृति का यौन उत्पीड़न) और 509 (किसी के शील का अपमान करने का इरादा शब्द या इशारा) के तहत दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि केआरके ने उसे एक फिल्म में मुख्य भूमिका की पेशकश करने के बहाने वर्सोवा स्थित अपने बंगले में बुलाया था। प्राथमिकी के अनुसार, उसने उसे शराब पिलाई और उसे गलत तरीके से छुआ।












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