Aryan Khan को ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत, NCB ऑफिस में पेश होना जरूरी नहीं

मुंबई। मुंबई ड्रग्स केस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पेश होने से आर्यन खान को छूट मिल गई है। इस पेशी को लेकर आर्यन खान की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें कि बीते 28 अक्टूबर को आर्यन खान जमानत पर रिहा हुए थे। इसके बाद आर्यन खान को जमानत की शर्त के रूप में हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में रिपोर्ट करना था। अब मुंबई हाईकोर्ट ने आर्यन खान को हर शुक्रवार के दिन एनसीबी कार्यालय में पेश होने से छूट दे दी है।

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    Aryan Khan को Bombay High Court से राहत, NCB दफ़्तर में हाजिरी से मिली छूट | वनइंडिया हिंदी
    मुंबई। मुंबई ड्रग्स केस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पेश होने से आर्यन खान को छूट मिल गई है। इस पेशी को लेकर आर्यन खान की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें कि बीते 28 अक्टूबर को आर्यन खान जमानत पर रिहा हुए थे। इसके बाद आर्यन खान को जमानत की शर्त के रूप में हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में रिपोर्ट करना था। अब मुंबई हाईकोर्ट ने आर्यन खान को हर शुक्रवार के दिन एनसीबी कार्यालय में पेश होने से छूट दे दी है। हालांकि अदालत ने यह भी तय किया है जब भी मामले की जांच कर रही दिल्ली एसआईटी आर्यन खान को समन करेगी तो उन्हें पूछताछ के लिए पेश होना होगा। साथ ही अगर आर्यन खान मुंबई छोड़ना चाहते हैं तो जांच अधिकारियों को इसकी सूचना जरूर देनी होगी। अपनी याचिका में आर्यन खान ने शिकायत की थी कि कार्यालय में जाने के लिए मीडिया कर्मियों और लोगों की भारी भीड़ होती है। ऐसे में पुलिस को आर्यन खान को ऑफिस के अंदर और बाहर काफी जोर के साथ ले जाना पड़ता है। आर्यन खान ने याचिका में कहा था कि वह इस समस्या से पीड़ित हैं। हाईकोर्ट ने आज यानी कि बुधवार 15 दिसंबर को मामले में सुनवाई का आदेश दिया है। बता दें कि एनसीबी ने मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के दौरान कथित रूप से मादक पदार्थ जब्त होने के बाद तीन अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने उनपर 14 शर्तें लगाई थीं

    हालांकि अदालत ने यह भी तय किया है जब भी मामले की जांच कर रही दिल्ली एसआईटी आर्यन खान को समन करेगी तो उन्हें पूछताछ के लिए पेश होना होगा। साथ ही अगर आर्यन खान मुंबई छोड़ना चाहते हैं तो जांच अधिकारियों को इसकी सूचना जरूर देनी होगी।

    अपनी याचिका में आर्यन खान ने शिकायत की थी कि कार्यालय में जाने के लिए मीडिया कर्मियों और लोगों की भारी भीड़ होती है। ऐसे में पुलिस को आर्यन खान को ऑफिस के अंदर और बाहर काफी जोर के साथ ले जाना पड़ता है। आर्यन खान ने याचिका में कहा था कि वह इस समस्या से पीड़ित हैं। हाईकोर्ट ने आज यानी कि बुधवार 15 दिसंबर को मामले में सुनवाई का आदेश दिया है।

    बता दें कि एनसीबी ने मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के दौरान कथित रूप से मादक पदार्थ जब्त होने के बाद तीन अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने उनपर 14 शर्तें लगाई थीं

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