दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पारित करेगी आदेश, क्या मिलेगी राहत?
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (Delhi Excise Policy) मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज आदेश पारित करेगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को ये जानकारी देते हुए बताया था कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर 10 मई को आदेश पारित करेंगे।

बता दें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया था।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की पीठ ने केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया था।
हालांकि यह भी कहा गया था कि अगर अंतरिम जमानत दी गई तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी आधिकारिक कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।












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