शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- हाईकोर्ट जाएं
नई दिल्ली, 9 मई: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में नगर निगम के अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ दी गई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। शाहीन बाग में कथित अवैध निर्माण ध्वस्त करने के एमसीडी के आदेश के खिलाफ सीपीआई (एम) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसे खारिज करते हुए आज कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि आप पहले हाईकोर्ट में जाएं और अपनी बात रखें।
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सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई (एम) की याचिका पर ये भी कहा कि आप एक राजनीतिक दल हैं और बेहतर होगा कि इस मामले में आप प्रभावित पक्षों को अदालत में आने दें। आखिर पीड़ितों की जगह राजनीतिक दल क्यों कोर्ट आए हैं।
एमसीडी गई थी शाहीन बाग
एमसीडी की टीम आज शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के लिए पहुंची थी। एमसीडी के कई बुलडोजर सोमवार को कथित अवैध निर्माण को गिराने के लिए शाहीन बाग में पहुंचे लेकिन एमसीडी और पुलिस को स्थानीय लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आम लोगों के विरोध के चलते दोपहर को एमसीडी ने अपने अभियान को रोक दिया है।
एमसीडी
से
सुप्रीम
कोर्ट
नाखुश,
पूछा-
जब
आज
सुनवाई
होनी
थी
तो
आप
शाहीन
बाग
क्यों
पहुंचे