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धमकाकर बंद कराई बिरयानी की दुकान तो पड़ोसी हिन्दू दुकानदार बने ढाल, फिर से खुलवाई

नई दिल्ली, 8 नवंबर: राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में आलम मुरादाबादी बिरयानी के नाम से चलने वाली दुकान को बीते हफ्ते कुछ लोगों ने बंद कर दिया था। खुद बजरंग दल के कार्यकर्ता बताने वाले इन लोगों ने दुकान मालिक के साथ बदतमीजी की थी और इलाके को हिन्दुबहुल बताते हुए यहां बिरयानी की दुकान ना करने की बात कही थी। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद ना सिर्फ पुलिस बल्कि आसपास के हिन्दू दुकानदारों ने इस मुस्लिम दुकानदार के साथ होने का भरोसा दिया और अब फिर से ये दुकान खुल गई है।

क्या था पूरा मामला

क्या था पूरा मामला

बीते हफ्ते बुराड़ी के संतनगर में बिरयानी की दुकान करने वाले शारिक और इजाज के पास कुछ लोग पहुंचे और गाली गलौच शुरू कर दी। इन लोगों ने कहा कि यहां हिन्दू रहते हैं, दिवाली का त्योहार है और तुम बिरयानी बेच रहे हो। ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना का वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें कुछ लोग गाली देते हुए कह रहे हैं- आग लग जाएगी यहां पर, ये जामा मस्जिद नहीं है कि बिरयानी बिकेगी। हमारे त्योहार पर दुकान खोलने का अच्छा अंजाम ना होगा। मुसलमानों को यहां छूट नहीं दी जाएगी, इसे बंद कर दे। जिसके बाद दुकान को बंद कर दिया गया था।

 पुलिस और पड़ोसी साथ आए, फिर खुली दुकान

पुलिस और पड़ोसी साथ आए, फिर खुली दुकान

दुकानदार का कहना है कि उन लोगों के बदतमीजी करने पर हम चले गए थे ताकि कोई टकराव ना हो। वीडियो देखकर पुलिस ने खुद संपर्क किया और सुरक्षा का भरोसा दिया। एसएचओ ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है तो हमने दुकान खोली और अब कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसी दुकानदारों और ग्राहकों ने भी उनके साथ एकजुटता दिखाई। पड़ोस के हिन्दू दुकानदारों का कहना है कि कई सालों से ये बिरयानी की दुकान है और ज्यादा ग्राहक भी हिन्दू ही हैं। ऐसे में इस तरह से माहौल खराब करने की इजाजत वो यहां नहीं देंगे। जो आदमी शान्ति से अपना कारोबार कर रहा है, उसके साथ बदतमीजी का हम पूरा विरोध करेंगे।

पुलिस ने दर्ज किया है केस

पुलिस ने दर्ज किया है केस

इस वीडियो के वायरल होने के बाद बुराड़ी थाना पुलिस ने स्वत संज्ञान लेते हुए धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालकर धमकी देने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की बात कर रही है। डीसीपी नॉर्थ, सागर सिंह कलसी ने बताया कि आईसीपी की धारा 295-ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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