दिल्ली दंगे: उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, जानिए पूरा मामला
दिल्ली दंगो के कथित साजिश कर्ता उमर खालिक ने सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। उमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 6 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

Umar Khalid News: 2020 में दिल्ली दंगों के कथित साजिश कर्ता उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही, 6 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है।
बता दें कि उमर खालिद इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। तिहाड़ जेल में रहते हुए उमर खालिद ने अपने वकीद के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। लेकिन, उस समय दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने पर अब उमर खालिद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उमर खालिद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल शीर्ष अदालत में पेश हुए। सिब्बल ने कुछ तारीखों का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन घटना के दौरान खालिद वहां नहीं थे।
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पीठे ने कहा कि वह दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रही है और मामले को अवकाश पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2020 के फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे। दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद समेत शरजील इमाम और कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था।
इस मामले में उमर खालिद को मुख्य आरोपी बताते हुए दिल्ली पुलिस ने यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।












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