MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर SC ने उपराज्यपाल को लगाई फटकार, मांगा जवाब
New Delhi: MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में दिल्ली के उपराज्यपाल के दखल पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। SC ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव को लेकर मेयर की तरफ से दायर याचिका पर एलजी कार्यालय को नोटिस भी जारी किया है। सर्वोच्च न्यायलय ने यहां तक कह दिया कि अगर एलजी ऐसा करते हैं तो लोकतंत्र का क्या होगा ?
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के छठे सदस्य के लिए चुनाव कराने को लेकर Executive Power का गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से की गई जल्दबाजी पर सवाल उठाए। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एमसीडी मेयर की गैरमौजूदगी में उन्हें स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव कराने की इतनी जल्दी क्यों थी? एलजी पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर इस प्रकार एलजी हर मामले में दखल देंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा?

उच्चतम न्यायलय ने कड़ा रूख अख्तियार करते हुए इस मामले में एलजी के दखल पर कड़ी आपत्ति जताई और उनके कार्यालय को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राजनीति हो रही है। स्थायी स्दस्य के चुनाव में मेयर की भूमिका अहम होती है। LG ने किस अधिकार का प्रयोग कर इस मामले में दखल दिया। कोर्ट ने एलजी कार्यलय को नोटिस जारी करते हुए कहा कि डीएमसी एक्ट के सेक्शन 487 के तहत एलजी को जो शक्ति मिली है, वो कार्यकारी शक्ति है। वो सदन की कार्यवाही में किसी भी प्रकार से दखल नहीं दे सकते।
बता दें कि दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने एमसीडी पैनल प्रमुख के चुनाव पर रोक लगा दी। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने उपराज्यपाल कार्यालय से कहा कि याचिका पर सुनवाई होने तक स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव ना कराए। अगर चुनाव कराते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे।












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