SC ने दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ये अपील की खारिज, जानें क्या है मामला
असम के मुख्यमंत्री एचबी सरमा द्वारा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है।

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च्च न्यायालय से सोमवार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। ये सिसोदिया के वकील द्वारा दाखिल की गई वो याचिका था जिसमें असम के मुख्यमंत्री एचबी सरमा द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने की अपील की गई थी।
बता दें सिसोदिया ने असम सीएम सरमा द्वारा सिसोदिया के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से इंकार करने के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। सरमा ने सिसोदिया के खिलाफ कथित रूप से उनके खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए मानहानि का मामला दायर किया था।
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के वकील नलिन कोहली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा पेश की गई दलीलों को खारिज कर दिया और अपील को स्वीकार नहीं किया। अब उन्हें गुवाहाटी में मुकदमे के परिणाम भुगतने होंगे।बता दें असम सीएम बिस्वा सरमा के वकील ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने सिसादिया की दलीलों को खारिज कर दिया है और अर्जी को नामंजूर कर दिया है। उन्होंने ये बताया कि सिसोदिया को गुवाहाटी में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।
गुवाहाटी की निचली अदाल के आदेश को रद्द करनेके लिए पहले सिसोदिया ने हाइकोर्ट में अपील की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसके बाद सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
बता दें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने असम सीएम पर जून महीने में भ्रष्टाचार का आरोल लगाया था। सिसोदिया ने सरमा पर आरोप लगाया थ कि उन्होंने कोरोना महामाी काल में पीपीई किट खरीद में घोटाला किया था। उन्होंने कह था असम सरका अन्य कंपनियों से 600 रु प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट खरीदी थी और सरमा की पत्नी की बिजनेस पार्टनर कंपनियों को 900 रुपये के हिसाब से किट की आपूर्ति का कान्ट्रेक्ट दिया था।












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