दिल्ली चुनाव के बीच AAP MLA Naresh Balyan की बढ़ी मुश्किल, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
AAP MLA Naresh Balyan: दिल्ली चुनाव के बीच आप विधायक नरेश बालियान को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) मामले में आप (आम आदमी पार्टी) विधायक नरेश बालियान (AAP MLA Naresh Balyan) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से जुड़े इस मामले में नरेश बालियान को 4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले की सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि पुलिस के पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि नरेश बालियान संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े हुए थे और उन्होंने इसमें आर्थिक मदद भी की थी।

कोर्ट ने 9 जनवरी को जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपियों के वकील और दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
कपिल सांगवान के साथ उनकी सांठगांठ और जुड़ाव
दिल्ली पुलिस ने 8 जनवरी को आप विधायक नरेश बालियान की जमानत का विरोध किया था और कहा था कि उनके खुलासे में कपिल सांगवान उर्फ नंदू के साथ उनकी सांठगांठ और जुड़ाव का खुलासा हुआ है।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर अपने जवाब में कहा कि गवाहों और सह-आरोपियों के बयान बताते हैं कि नरेश बालियान ने कपिल सांगवान के सिंडिकेट में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने सिंडिकेट के सदस्यों को आर्थिक मदद दी और जमीन विवादों में शामिल होकर जबरन वसूली जैसे अपराधों में भाग लिया। जांच के दौरान सामने आया कि बालियान और उनके साथी व्यापारियों, बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों से पैसा वसूलने में शामिल थे।
पुलिस ने बताया कि सह-आरोपी रितिक उर्फ पीटर और सचिन चिकारा ने अपने इकबालिया बयान में कबूल किया कि नरेश बालियान कपिल सांगवान के अपराध सिंडिकेट के लिए काम कर रहे थे।
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इधर, नरेश बालियान के वकील एम एस खान ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो वीडियो क्लिप पेश की है, वह पुरानी है और इसे गलत तरीके से पेश किया गया है। दूसरी ओर, सरकारी वकील अखंड प्रताप सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि नरेश बालियान ने संगठित अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई है।
आप ने पत्नी पूजा बालियान को दिया टिकट
नरेश बालियान ने कोर्ट से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और बैंक खाता खोलने की अनुमति भी मांगी है। कोर्ट ने इस पर पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस बीच, आम आदमी पार्टी ने उत्तम नगर विधानसभा सीट से नरेश बालियान की जगह उनकी पत्नी पूजा बालियान को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि नरेश बाल्यान प्रॉक्सी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे। यह कदम पार्टी की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है।
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दिल्ली पुलिस अब इस संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान और जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि इस सिंडिकेट ने व्यापारियों और अन्य लोगों को धमकी देकर पैसे ऐंठने और संपत्तियों पर कब्जा करने जैसे कई अपराध किए हैं।












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