Delhi जाने से पहले सोच लें, इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानिए EOL से जुड़े हर सवाल का जवाब
EOL or End of Life Vehicles: अगर आप अपनी कार के जरिए दिल्ली की सैर करना चाहते हैं तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है। दरअसल दिल्ली में आज से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Air Quality Management Commission) के निर्देशों के अनुसार, दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस और यातायात कर्मियों के साथ मिलकर इस नियम को लागू किया है। आपको बता दें कि इस नियम को लागू करने के लिए प्रत्येक 350 चिन्हित पेट्रोल पंपों पर एक यातायात पुलिस अधिकारी तैनात किया गया है, जो वाहनों पर निगरानी रखेगा।

दिल्ली पुलिस के कर्मी ईंधन स्टेशनों की संख्या 1 से 100 तक पर तैनात किए गए हैं, जबकि परिवहन विभाग 59 विशेष टीमों को ईंधन स्टेशनों की संख्या 101 से 159 तक तैनात करने वाला है। एमसीडी की टीमें भी ईंधन स्टेशनों पर तैनात की गई हैं।
क्या हैं सरकार के दिशा-निर्देश (EOL or End of Life Vehicles)
- 17 जून को दिल्ली सरकार ने ईंधन भरने पर प्रतिबंध लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) जारी की थीं।
- जिसमें कहा गया कि सभी पेट्रोल पंपों को सभी अस्वीकृत ईंधन लेनदेन का एक मैनुअल तैयार करना होगा।
- ईंधन स्टेशनों को एक साइनबोर्ड प्रदर्शित करना होगा जिसमें लिखा हो, 'ईंधन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल यानी 15 साल पुराने पेट्रोल और सीएनजी और 10 साल पुराने डीजल 01.07.2025 को नहीं दिया जाएगा।'
नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना (EOL)
- दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (DTIDC) को इन स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरा सिस्टम के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।
- इन नियमों का उल्लंघन करने पर चार पहियों पर ₹10,000 और दो पहियों पर ₹5,000 का जुर्माना + टोइंग/पार्किंग खर्च का जुर्माना लगेगा।
- पेट्रोल पंपों को हर दैनिक/साप्ताहिक रिपोर्ट देना अनिवार्य है, जो कि CAQM और पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजी जाएगी।
क्यों हो रहा है ऐसा? (EOL)
दरअसल ये सब एंड‑ऑफ‑लाइफ व्हीकल्स (EOL) के तहत किया जा रहा है, इस पॉलिसी के अनुसार पुराने वाहनों को दिल्ली में ईधन नहीं मिलेगा, चाहे वो वाहन किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हों। 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन सीधे पेट्रोल पंप पर नहीं जाएंगे। 500 पेट्रोल/डीजल स्टेशन और कुछ CNG स्टेशनों पर ANPR कैमरे इंस्टॉल हैं जो Vahan डेटाबेस से वाहन की उम्र तुरंत बता देंगे।
किन वाहन प्रकारों पर EOL लागू नहीं?
CNG वाहनों पर ये लागू नहीं।
किन वाहन प्रकारों पर यह लागू नहीं?
CNG वाहन पूरी तरह से अनुप्रभावित हैं-उन्हें ईंधन दिया जाएगा ।
क्यों लागू किया गया?
- वायु प्रदूषण को रोकने के लिए।
- सुप्रीम कोर्ट (2018) और NGT (2014) भी इसी दिशा में आदेश दे चुके हैं।












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