'बेचारे परवेश वर्मा जी, अयोग्य होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर...',केजरीवाल ने BJP नेता को लेकर क्यों कहा ऐसा
New Delhi Election 2025: भाजपा के नई दिल्ली विधानसभा सीट के उम्मीदवार परवेश वर्मा 'जूता बांटने' के मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। मंदिर मार्ग पुलिस ने परवेश वर्मा के खिलाफ दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में मतदाताओं को जूते बांटने के आरोप में गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की है। यह मामला आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने परवेश वर्मा पर इस मामले को लेकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा, ''बेचारे परवेश वर्मा जी, अयोग्य होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग है कि मानता ही नहीं।''

अरविंद केजरीवाल बोले- 'पूरे देश ने BJP नेता को सामान बांटते देखा है
एक अन्य एक्स पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''पूरे देश ने इस बीजेपी नेता (परवेश वर्मा) को सामान बांटते देखा। सारे मीडिया ने रिकॉर्ड किया। ये बेहद शर्मनाक है कि DEO/DM को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। DEO/DM ने हमारी कंप्लेंट के मात्र कुछ घंटों में उसे क्लीन चिट दे दी। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त साहिब इस बीजेपी नेता के खिलाफ और इस DM के खिलाफ उचित एक्शन लेंगे ताकि देश के लोगों का चुनावों की निष्पक्षता पर भरोसा बना रहे। दिल्ली चुनावों में खुलेआम चल रहे पैसे के गंदे और घिनौने खेल को रोका जाए।''
सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर भी केजरीवाल ने जताई चिंता
सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''सैफ अली खान पर हुए हमले की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं और इस कठिन समय में उनके परिवार को शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं।''
Parvesh Verma: परवेश वर्मा के 'जूते बांटने' विवाद पर क्या बोले रिटर्निंग ऑफिसर?
नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने पुलिस को घटना की जांच करने का निर्देश दिया है और जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है। शिकायतकर्ता ने पुलिस के साथ दो वीडियो क्लिप भी साझा की हैं, जिसमें परवेश वर्मा मतदाताओं को जूते बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि परवेश वर्मा ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर में सफाई कर्मचारियों के पैरों में जूते पहनाकर उनका सम्मान किया और उन्हें कोई जूते नहीं बांटे गए।
परवेश वर्मा पर आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1) (ए) के तहत, किसी उम्मीदवार या उनके एजेंट या उम्मीदवार की सहमति से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी मतदाता को कोई उपहार, रिश्वत या वादा देना या वितरित करना भ्रष्ट आचरण माना जाता है।
Parvesh Verma News: आरोपों पर क्या बोले परवेश वर्मा?
रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश मुताबिक एक वकील रजनीश भास्कर ने व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि परवेश वर्मा मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास वाल्मीकि मंदिर में मतदाताओं को जूते बांट रहे थे। परवेश वर्मा ने कहा, "ये कार्यकर्ता हमारे शहर के गुमनाम नायक हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि दिल्ली स्वच्छ और सुंदर बनी रहे, और मैं उनके प्रयासों के लिए बहुत आभारी हूं।"












Click it and Unblock the Notifications