Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया को राहत, कोर्ट ने बीमार पत्नी से मिलने की दी इजाजत, लेकिन रखी ये शर्त
Manish Sisodia Interim Relief: आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में अंतरिम राहत मिली है।

Manish Sisodia Relief From Delhi HC: आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने फौरी राहत दे दी है। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। लेकिन यह मुलाकात 3 जून सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक ही हो सकेगी। बता दें कि मनीष सिसोदिया की पत्नी इन दिनों गंभीर रूप से बीमा चल रही हैं।
हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत को लेकर भी सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन सिसोदिया द्वारा बीमार पत्नी से मिलने की गुहार लगाने के बाद जज ने उन्हें 3 जून को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी।
परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे सिसोदिया
अदालत ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से भी नहीं मिल पाएंगे। उन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करने या मीडिया से बातचीत करने की भी अनुमति नहीं होगी। वह केवल पत्नी और परिवार वाले से मिलेंगे।
मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था
मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद ईडी ने नौ मार्च को इसी मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को शराब नीति लागू की थी लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया गया। शराब नीति मामले की जांच अभी भी जारी है। हालांकि, आम आदमी पार्टी इसे कोई घोटाला नहीं मान रही है और केंद्र सरकार पर झूठा फंसाने का आरोप लगा रही है।












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