थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई, बोले- सीबीआई जब भी बुलाएगी तब पेश हो जाऊंगा

Manish Sisodia: शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई रिमांड पूरी होने के बाद आज आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी।

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Manish Sisodia Bail Hearing: शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अदालत में पेश होने से पहली उनकी जमानत याचिका की कई बातें सामने आई हैं। उन्होंने राहत पाने के लिए अदालत को हर तरह से भरोसा देने की कोशिश की है। बता दें कि बीते रविवार को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

मुझे जेल में रखने से कुछ नहीं मिलेगा: सिसोदिया
अपनी जमानत अर्जी में मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली के डिप्टी सीएम के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर थे और समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थीं।

जब भी सीबीआई बुलाएगी तब पेश हो जाऊंगा: सिसोदिया
अपनी जमानत याचिका में मनीष सिसोदिया ने अदालत को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा, वह केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे। वह सीबीआई की हर तरह से मदद करेंगे।

आज सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट में होंगे पेश
सिसोदिया की सीबीआई हिरासत की पांच दिन की अवधि समाप्त होने के बाद शनिवार को उन्हें न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष आवेदन दायर किया गया था, जिन्होंने मामले को शनिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सिसोदिया के वकील ऋषिकेश ने इसकी जानकारी दी।

बीते रविवार को हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी
बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शराब घोटाले में पूछताछ के बाद बीते रविवार को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और यह कहते हुए पांच दिन की पुलिस हिरासत मांगी कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और तथ्यों का खुलासा नहीं कर रहे हैं। वहीं आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीबीआई द्वारा सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया, पार्टी ने आरोप लगाया कि यह अडानी मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने के लिए किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट से भी लगा था झटका
सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भी रुख किया था, हालांकि, इसने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और सिसोदिया को उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई है, आप यहां नहीं आ सकते। आपके पास अपना उपाय है शीर्ष अदालत ने गिरफ्तार AAP नेता से कहा। SC के फैसले के बाद सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट छोड़ दी।

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