kanjhawala हिट एंड रन केस में बड़ा फैसला, अंजलि को कार से घसीटने वालों पर चलेगा हत्या का केस
Kanjhawala Hit And Run Case: कंझावला हिट एंड रन केस में रोहिणी कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने अंजलि को कार से घसीटने वाले चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। ये चारों आरोपी अंजलि की मौत के समय कार के अंदर मौजूद थे।
दरअसल, राजधानी दिल्ली के कंझावला इलाके में नए साल (01 जनवरी) की रात को एक कार ने अंजलि की स्कूटी में टक्कर मार दी थी। इतना ही नहीं, अंजलि को करीब 13 किलो मीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंजलि मामले में पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, उसमें अंजलि की मौत करीब 500 मीटर तक घसीटे जाने पर ही हो गई थी। इस चार्जशीट में अंजलि की सहेली निधि, पुलिस को पहली कॉल करने वाले व्यक्ति और दूसरे लोगों के बयानों का भी जिक्र है।
बता दें कि पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में कुल मिलाकर 120 लोगों को गवाह बनाया गया है। गुरुवार 27 जुलाई को रोहिणी कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 210 साक्ष्य नष्ट करना, 212 अपराधी को शरण देना के साथ-साथ 120 बी आपराधिक साजिश रचना के आरोप लगाए हैं।
खबर के मुताबिक, कोर्ट ने अन्य अभियुक्त दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182, 34 का आरोप लगाया। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है। इस मामले की सुनवाई अब 14 अगस्त को होगी। घटना वाले दिन अंजलि की स्कूटी को इन कार सवारों ने टक्कर मार दी थी।
बलेनो कार से टक्कर के बाद अंजलि कार के नीचले हिस्से में जाकर फंस गई थी। ऐसा नहीं था कि कार चालक और उसमें बैठे लोगों को इसकी जानकारी नहीं ,थी बावजूद इसके कार भगाते रहे। इस मामले में पुलिस ने सात लोगों को आरोपी बनाया था। करीब 117 गवाहों से पूछताछ की थी।












Click it and Unblock the Notifications