जीएनसीटीडी कानून से बदलाव नहीं, दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आप सरकार जवाबदेह: केंद्र

नई दिल्ली, 29 अप्रैल: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रभावी हो जाने से दिल्ली सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं आया है। राष्ट्रीय राजधानी में जारी कोरोना संकट को संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना उसके ही दायरे में है। गुरुवार को गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है।

home ministry on GNCTD act delhi govt- responsible for providing health facilities in capital

जीएनसीटीडी कानून मार्च में संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार से ये प्रभावी हो गया है। जिसके बाद अब केंद्र की ओर से ये स्पष्टीकरण आया है। बयान में कहा गया है किदिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम में संशोधन से निर्वाचित सरकार के भारत के संविधान की राज्य और समवर्ती सूचियों में हस्तांतरित विषयों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों पर आवश्यक कार्यवाही करने के संवैधानिक उत्तरदायित्वों में बदलाव नहीं करता है। संशोधन निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के उत्तरदायित्वों को परिभाषित करेगा।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा कोरोना संकट को संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है क्योंकि शहर में लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना अब भी उसके दायरे में है। ये बयान ऐससे समय आया है जब दिल्ली में कोरोना संकट के चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं।

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