दिल्ली-एनसीआर में GRAP-1 की पाबंदियां लागू, किन चीजों पर लगेगी रोक? कंस्ट्रक्शन से लेकर वाहनों तक बदले नियम

Delhi NCR GRAP 1: दिल्ली-एनसीआर में हवा की क्वालिटी खराब होने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने गुरुवार को पूरे क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-1 लागू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 226 दर्ज किया गया, जो Poor यानी खराब कैटेगरी में आता है।

मौसम विभाग और विशेषज्ञ संस्थानों के अनुमान के अनुसार अगले दो दिनों तक हवा की क्वालिटी इसी कैटेगरी में रहने की संभावना है, इसलिए पॉल्यूशन को काबू में रखने के लिए कई नियम लागू किए गए हैं।

Delhi NCR GRAP 1

GRAP-1 लागू क्यों किया गया?

अधिकारियों के अनुसार प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों की वजह से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। AQI 226 पहुंचने के बाद स्थिति 'खराब' श्रेणी में आ गई, इसलिए CAQM की उपसमिति ने तुरंत पूरे एनसीआर में GRAP का पहला चरण लागू करने का फैसला लिया।

GRAP-1 में क्या-क्या करने की अनुमति है?

GRAP-1 के तहत कुछ गतिविधियां जारी रह सकती हैं, लेकिन उन्हें तय नियमों के साथ करना होगा।

  • निर्माण और तोड़फोड़ (Construction & Demolition) के काम केवल डस्ट कंट्रोल प्लान के साथ ही किए जा सकेंगे।
  • ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए जाम वाले इलाकों में अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी।
  • जरूरी और आपातकालीन सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर का सीमित इस्तेमाल किया जा सकेगा।
  • प्रशासन को सड़कों की सफाई, पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रित करने के उपाय बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

GRAP-1 में किन चीजों पर रोक लगाई गई है?

प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए कई गतिविधियों पर सख्त पाबंदी भी लगाई गई है।

  • खुले में कचरा, बायोमास या ठोस कचरा जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
  • सड़क किनारे ढाबों और कमर्शियल किचन में कोयला या लकड़ी जलाने की अनुमति नहीं होगी।
  • 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डस्ट कंट्रोल प्लान के बिना नहीं चल सकेंगे।
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वाहनों और उद्योगों पर क्या सख्ती होगी?

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और उद्योगों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

  • ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
  • दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में मौजूद प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और थर्मल पावर प्लांट्स पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
  • ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को इंजन बंद रखने की सलाह दी गई है ताकि प्रदूषण कम किया जा सके।
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