GRAP II क्या है? दिवाली की पूर्व संध्या पर Delhi-NCR में हुआ लागू, पटाखों पर सख्ती, क्या बैन-क्या अनुमति?
GRAP-II Restrictions List 2025: धनतेरस (18 अक्टूबर) के ठीक बाद दिल्ली-NCR की हवा फिर जहरीली हो गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने AQI 302 पर पहुंचने के बाद रविवार (19 अक्टूबर 2025) शाम से GRAP के चरण-II (बहुत खराब) के तहत सख्त कदम लागू कर दिए। यह GRAP-I (खराब) लागू होने के 4 दिन बाद का कदम है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में AQI और बिगड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने धनतेरस से दिवाली (20 अक्टूबर) तक ग्रीन पटाखों की बिक्री-अनुमति दी थी, लेकिन GRAP-II में समय सीमा सख्त हो गई। आइए, जानते हैं GRAP-II क्या है, पटाखों पर अपडेट, और किन प्रतिबंधों का असर पड़ेगा...

What Is GRAP II: GRAP-II क्या है?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण का 4 चरणीय प्लान है। यह AQI के आधार पर सक्रिय होता है:
- चरण-I (खराब, AQI 201-300): बेसिक कदम जैसे धूल नियंत्रण।
- चरण-II (बहुत खराब, AQI 301-400): निर्माण पर रोक, वाहनों पर पाबंदी।
- चरण-III (गंभीर, AQI 401-450): स्कूल बंद, 50% सरकारी कर्मी वर्क फ्रॉम होम।
- चरण-IV (गंभीर+, AQI 451+): सभी गैर-जरूरी गतिविधियां बंद।
रविवार (19 अक्टूबर 2025) को दिल्ली का AQI 302 (बहुत खराब) पहुंचा, आनंद विहार (430), वजीरपुर (364), और द्वारका (335) सबसे प्रभावित। IMD ने 20 अक्टूबर को AQI 350-400 का अनुमान लगाया। न्यूनतम तापमान 20.6°C (सामान्य से 2.2°C अधिक), अधिकतम 33°C, और सुबह 71% आर्द्रता रही।
Firecrackers Updates: सुप्रीम कोर्ट की छूट, लेकिन GRAP-II की सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को धनतेरस से दिवाली तक ग्रीन पटाखों (कम प्रदूषण वाले) की बिक्री-अनुमति दी थी, लेकिन GRAP-II ने समय सीमा सिकुड़ाई:
- अनुमति: केवल ग्रीन पटाखे (बिक्री: 18-20 अक्टूबर)।
- समय (Fireworks Lighting Time): 8:00 PM से 10:00 PM तक (दिवाली पर), अन्य दिनों पर प्रतिबंध।
- बैन: सभी प्रकार के पटाखों की ऑनलाइन बिक्री, स्टोरेज, और इस्तेमाल (जनवरी 2026 तक)।
CAQM ने कहा, 'पटाखे AQI बिगाड़ेंगे, इसलिए सख्ती जरूरी।' दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने इसे 'परंपरा और पर्यावरण का संतुलन' बताया।
GRAP-II Restrictions: GRAP-II के तहत किन प्रतिबंधों का असर?
GRAP-II तत्काल लागू है। मुख्य कदम:
- निर्माण पर रोक: सभी निर्माण (सड़क, इमारत, मेट्रो) पर पूर्ण प्रतिबंध। केवल जरूरी कार्य (मेट्रो, हाईवे) अनुमति से।
- वाहनों पर पाबंदी: NCR से दिल्ली में पेट्रोल/डीजल BS-III 4-व्हीलर और BS-III डीजल 10-वर्षीय पुराने वाहन प्रतिबंधित। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन।
- पार्किंग फीस दोगुनी: निजी वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए।
- डीजल जनरेटर बंद: सभी गैर-जरूरी डीजल जनरेटर प्रतिबंधित।
- धूल नियंत्रण: रोजाना सड़कें धोना, पानी छिड़काव, और कचरा प्रबंधन।
- अन्य: NCR से इंटर-स्टेट बसें दिल्ली में प्रतिबंधित।
CAQM ने कहा, 'AQI बिगड़ने से रोकथाम जरूरी।' CPCB के 38 स्टेशनों में 12 पर 'बहुत खराब' दर्ज। GRAP-II से दिवाली की रौनक पर असर पड़ेगा। ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति है, लेकिन निर्माण और वाहनों पर सख्ती। क्या AQI सुधरेगा? IMD का पूर्वानुमान चिंताजनक है।
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