Arvind Kejriwal Arrested: क्या जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार? कैबिनेट मीटिंग के लिए लगेगी कुर्सी? जानें नियम
Delhi CM Arvind Kejriwal Arrested: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। स्वतंत्र भारत में गिरफ्तार होने वाले वह पहले मौजूदा मुख्यमंत्री हैं।
यह घटनाक्रम दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शराब नीति मामले में ईडी द्वारा जारी समन के संबंध में आप सुप्रीमो को अंतरिम राहत देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद आया। शाम को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी केजरीवाल को समन देने के लिए उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर पहुंचे। जांच एजेंसी ने उनके आवास पर तलाशी ली और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत मुख्यमंत्री का बयान दर्ज किया। इसके बाद गिरफ्तार कर लिया।

वहीं, सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई कि क्या दिल्ली सीएम की कुर्सी से केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा? अब दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा। इतने में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है? क्या कैबिनेट बैठक हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब यहां मिलेंगे। आइए जानते हैं...
जेल से चल सकती है सरकार? क्या है नियम?
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जेल से सरकार को चलाने का कोई नियम नहीं है। अगर कोर्ट की मंजूरी हो तो संभव है। लेकिन, वह कोर्ट अपील खारिज करती है तो, ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। इसके पीछे का कारण यह है कि जेल में कोई कैदी के रूप में आया है, भले विचाराधीन कैदी क्यों न हो, उसकी सारे विशेषाधिकार खत्म हो जाते हैं।
क्या जेल से कैबिनेट मीटिंग है संभव?
जेल से भले ही सरकार चलाने का कोई नियम न हो। लेकिन, वर्चुअल मीटिंग जरूर की जा सकती है। ऑनलाइन मीटिंग कोर्ट की इजाजत के साथ कराई जा सकती है।
किस कोर्ट में करना होगा केजरीवाल को अपील?
यह एक बेहद जरूरी बात है कि केजरीवाल को जमानत या सरकार जेल से चलाने के लिए पहले उसी कोर्ट में अपील करनी होगा, जिस कोर्ट ने जेल भेजा है या जहां सुनवाई चल रही है। यदि, वह कोर्ट अपील को खारिज करती है तो, ऊपरी कोर्ट में अपील की जा सकती है।












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