मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी ईडी
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेगा। कुरैशी को 12 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी थी। जमानत को रद्द कराने के लिए अब ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को 12 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने दो लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस माह की शुरुआत में कुरैशी को जमानत देने का यह कहते हुए विरोध किया था कि वह छूटने के बाद चल रही जांच को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 12 दिसंबर को उसे जमानत मिल गई थी।
कुरैशी की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद जेल भेज दिया गया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कुरैशी हवाला लेनदेन में भी शामिल रहे हैं। निदेशालय के मुताबिक कुरैशी को यहां 25 अगस्त की रात धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, पुलिस ने आरोप लगाया था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा कुरैशी के खिलाफ उन्हें हिरासत में लेने के लिए जारी लुकआउट सर्कुलर पर 16 नवंबर तक रोक लगा दी थी और उन्हें 22 नवंबर को ईडी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।












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