Delhi Traffic Challan: लोक अदालत में 11 फरवरी को करें चालान का निपटारा, बस करना होगा ये काम
Delhi Traffic Challan: 11 फरवरी को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से राजधानी की अदालतों में ई-चालानों के निपटारे के लिए लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। उसके लिए पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

Delhi Traffic Police Lok Adalat 2023: दिल्ली में पौने दो करोड़ से भी ज्यादा ई-चालानों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। इसके लिए इस बार भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक दिन के लिए लोक अदालतें लगा रही है, जहां सभी भुगतान योग्य ई-चालानों का निपटारा किया जा सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नेशनल लोक अदालत 2023, 11 फरवरी को आयोजित की गई है, जिसके लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है। जिन वाहन मालिकों के वाहनों के खिलाफ 31 अक्टूबर, 2022 से पहले का ई-चालान का निपटारा नहीं हुआ है, वह निर्धारित लोक अदालतों में पहुंचकर जुर्माने की रकम जमा करा सकते हैं, कम करवा सकते हैं या फिर माफ भी करवा सकते हैं। यहां हम आपको सबकुछ बता रहे हैं कि इसके लिए आपको क्या करना है ?

ट्रैफिक चालान निपटारे के लिए 11 फरवरी को लोक अदालतें लगेंगी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पुराने चालान निपटारे का बड़ा मौका देने जा रही है। राजधानी में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपके वाहनों के खिलाफ जारी ई-चालान के निपटारे के लिए एक दिन की नेशनल लोक अदालत 2023 आयोजित कर रही है, इसमें आप अपने पुराने चालानों का निपटारा कर सकते है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के खिलाफ कोई चालान जारी हुआ है तो इस एक दिवसीय लोक अदालत में उसे कम करवाने, माफ करवाने या फिर चालान की राशि जमा करके सुकून की सांस लेने का बड़ा मौका है।

कैसे करें ऑनलाइन बुकिंग ?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 11 फरवरी,2023 (शनिवार) को ई-चालान के निपटारे के लिए इन लोक अदालतों का आयोजन कर रही है। इस नेशनल लोक अदालत 2023 के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। यहां आपको इसकी स्टेप वाइज जानकारी दी जा रही है-
1) दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत वेबसाइट पर अपने चालान के लिए बुकिंग करें।
2) नोटिस डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकालने के लिए लिंक का इस्तेमाल करें।
3) अदालत परिसर और समय की जानकारी डाउनलोड की गई नोटिफिकेशन शीट में उपलब्ध रहेगी।
4) लोक अदालत के लिए जो समय निर्धारित की गई है, उसी समय पर वहां उपस्थित हों।
5) मजिस्ट्रेट के सामने अपना चालान पेश करें और जुर्माने की राशि माफ करने या कम करने का अनुरोध करें।
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1.79 करोड़ से भी ज्यादा ई-चालान लंबित
एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 1.79 करोड़ से भी ज्यादा ई-चालान लंबित पड़े हुए हैं। ये चालान या तो कैमरे में दर्ज हुए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन या फिर ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोड पर ट्रैफिक नियमों से संबंधित उल्लंघनों के खिलाफ जारी किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी ऐलान किया है कि 11 फरवरी, 2023 (शनिवार) को राजधानी के सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत 2023 सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3.30 बजे तक लगेंगी। इस दौरान जिन लोगों के खिलाफ 31 अक्टूबर, 2022 से पहले तक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं, वह उपस्थित हो सकते हैं और अपने ट्रैफिक चालान का एक बार में निपटारा कर सकते हैं।

लोक अदालतों में सिर्फ इन्हीं ट्रैफिक चालानों का होगा निपटारा
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस महाभियान के लिए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की है और उन्हें संबंधित वेबसाइट पर डाल दी है। गौरतलब है कि लोक अदालतों में सिर्फ उन्हीं चालानों का निपटारा होता है, जिसमें भुगतान (कंपाउंडेबल) किए जाने की व्यवस्था है। जो चालान भुगतान योग्य नहीं होते (नन-कंपाउंडेबल) उन्हें इन अदालतों में स्वीकार नहीं किया जाता। यही नहीं, जिन चालानों के लिए भुगतान कर दिया गया हो या कोर्ट में जा चुका हो या फिर कोर्ट ने उसपर संज्ञान लेने से मना कर दिया हो, वह भी लोक अदालतों के सामने नहीं पेश किए जा सकते।

दिए गए लिंक का लाभ उठाएं
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat
और फिर लॉगऑन करें। यह लिंक नोटिस/चालान की तय सीमा खत्म होने तक चालू रहेगा। पर्ची डाउनलोड करने के बाद चालान के निपटारे के लिए उसमें लिखे कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर में तय समय पर ही उपस्थित हों। प्रिंटआउट जरूर अपने साथ लेकर जाएं।












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