दिल्ली की साकेत कोर्ट ने Sharjeel Imam को दी बड़ी राहत, जामिया हिंसा मामले में किया बरी
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने साल 2019 में दर्ज जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम को बरी कर दिया है। ये हिंसा सीएए कानून के विरोध में हुई थी और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम पर साजिश रचने का आरोप लगाया था।

Sharjeel Imam: शरजील इमाम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शरजील इमाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने साल 2019 में दर्ज जामिया हिंसा मामले में बरी कर दिया है। बता दें कि जामिया में यह हिंसा सीएए कानून के विरोध में हुई थी। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने बेशक इस मामले में उन्होंने बरी कर दिया हो, लेकिन अब भी कई अन्य मामलों के चलते जेल में ही रहना होगा।
समाचार एजेसी एएनआई की खबर के मुताबिक, साल 2019 में दर्ज किए गए जामिया हिंसा के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई दिल्ली साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा की कोर्ट में हुई। अरुल वर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को राहत देते हुए बरी कर दिया।
इससे पहले भी शरजील और आसिफ इबाल तन्हा दोनो के इस मामले में जमानत दी गई थी। हालांकि, शरजल इमाम के खिलाफ चल रहे अन्य मामलों के कारण उसे जेल में ही रहना होगा।
शरजील इमाम बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं और साल 2019 में जामिया हिंसा के दौरान सुर्खियों में आए थे। शरजील इमाम ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया है। जबकि, 2013 में शरजील ने जेएनयू में आधुनिक इतिहास में पीजी की डिग्री पूरी की है।
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