बृजभूषण शरण सिंह पर क्या अब होगा बड़ा एक्शन? दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में क्या कहा, जानिए
दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप पत्र में पहलवाओं के आरोपों को सही बताया और कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छेड़छाड़,पीछा करने और यौन उत्पीड़न के मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है।
दिल्ली पुलिस ने सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर आरोपों को लेकर अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। पुलिस ने अदालत को डब्ल्यूएफआई चीफ पर लगे आरोपों के तथ्यों से अवगत कराया और कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की ओर लगाए गए आरोपों के लिए संगत धाराओं को तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कुल 21 गवाहों ने अपना बयान दिया है।
पहलवानों के लंबे विरोध (Wrestlers Protest) दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल कर दी है। जिसे बाद दावा किया जा है कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। रेसलर्स के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि एक शिकायतकर्ता ने अपने बयान में उन 6 स्थानों का जिक्र किया, जहां पर बृजभूषण शरण सिंह पर उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप है।

दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप पत्र में आगे कहा कि अब तक की जांच के आधार पर, बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें दंडित किया जा सकता है। पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए कुल 21 गवाहों के बयान भी कोर्ट में पेश किया है। इनमें 6 गवाह ऐसे हैं, जिनके बयान आईपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए हैं।
पहलवानों के लंबे विरोध (Wrestlers Protest) दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बाद सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। मामले में कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को तलब किया है। इससे पहले 7 जुलाई को दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने इसी मामले में तलब किया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अदालत ने तलब किया है। तोमर पर IPC की धारा 109 (उकसाने वाले अधिकारी), 354, 354ए, 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है।












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