Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर NIA से मांगा जवाब, जानिए क्या है पूरा मामला
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की आतंकवाद फंडिंग मामले में जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा। जस्टिस विकास महाजन ने NIA को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए और सुनवाई की अगली तारीख 30 जनवरी तय की।
वरिष्ठ वकील ने की जल्द सुनवाई की अपील
राशिद इंजीनियर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने हाईकोर्ट से अपील की कि उनकी जमानत याचिका जो निचली अदालत में लंबित है। उसे जल्द निपटाने का निर्देश दिया जाए या हाईकोर्ट खुद इस मामले पर फैसला करे। जस्टिस महाजन ने कहा कि नोटिस जारी करें। अगली सुनवाई की तारीख से पहले जवाब और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए।

निचली अदालत में याचिका खारिज होने पर हाईकोर्ट पहुंचे
24 दिसंबर 2023 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राशिद की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि सांसद बनने के बाद मामला एमपी/एमएलए कोर्ट को स्थानांतरित होना चाहिए। हालांकि जिला न्यायाधीश ने मामला वापस उसी अदालत को भेज दिया। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वह केवल छोटी याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है। न कि नियमित जमानत याचिका पर।
वकील ने जताई चिंता
हरिहरन ने अदालत में कहा कि इस याचिका के लंबित रहने से राशिद की लोकसभा क्षेत्र बारामूला संसद सत्रों में बिना प्रतिनिधित्व के रह रहा है। उन्होंने बताया कि संसद का चौथा सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और इस स्थिति में राशिद के पास कोई कानूनी समाधान नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि तीन महीने हो गए हैं और मेरी जमानत याचिका लंबित है। मेरी संसदीय सीट बिना प्रतिनिधित्व के है।
NIA ने कोर्ट से मांगी रिपोर्ट
NIA के वकील ने कहा कि नवंबर 2024 में एजेंसी ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र पर लिखा था। लेकिन इस मामले की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि अदालत हाईकोर्ट के प्रशासनिक पक्ष से रिपोर्ट मंगवा सकती है।
राशिद इंजीनियर का मामला
राशिद इंजीनियर 2017 के आतंकवाद फंडिंग मामले में 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें NIA ने गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। NIA और ED की जांच में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन और अन्य के नाम भी सामने आए हैं।
सांसद बनने के बाद की स्थिति
राशिद इंजीनियर 2024 में बारामूला लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। वकील ने तर्क दिया कि जब आरोप तय हुए उस समय राशिद विधायक थे और अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई जारी रखी थी।
यह मामला सांसद राशिद इंजीनियर के राजनीतिक और कानूनी भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई का इंतजार पूरे राजनीतिक और कानूनी जगत में किया जा रहा है।












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