दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी आउटडोर खेल एक्टिविटी की इजाजत, कहा- मॉल और सिनेमा हाल से ना करें तुलना
नई दिल्ली, 3 फरवरी: राजधानी में अब कोरोना महामारी के हालात सुधरने लगे हैं। जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ छूट दी थी। इसमें मॉल और सिनेमा हॉल को भी नियमों के साथ खोलने की इजाजत दी गई। जिस वजह से दिल्ली हाईकोर्ट में आउटडोर खेल गतिविधियों की अनुमति के लिए एक याचिका डाली गई, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। साथ ही मॉल और सिनेमा हॉल के प्रतिबंध हटाने की तुलना आउटडोर खेल गतिविधियों से ना करने की बात कही।

याचिकाकर्ता के वकील अतुल सिंह ने हाईकोर्ट ने कहा कि राजधानी में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है। ऐसे में आउटडोर खेल गतिविधियों को इजाजत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में आउटडोर नो-कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स गतिविधियों की छूट दी जा सकती है। याचिकाकर्ता के मुताबिक खेलों पर प्रतिबंध से खिलाड़ी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। कोर्ट को ये बात मालूम है कि याचिकाकर्ता खेलना चाहता है, जिस वजह से वो आउटडोर खेल गतिविधियों की इजाजत मांग रहा है, लेकिन वो इसकी तुलना मॉल और सिनेमा हाल से ना करें। ये दोनों ही लोगों के रोजगार का साधन हैं। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को बंद करते हुए कहा कि वो याचिकाकर्ता के इशारे पर डीडीएमए काम नहीं करेगा।












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