केंद्र के फैसले पर दिल्ली HC की रोक, हजारों हज यात्रियों को राहत, कहा- मुस्लिमों को यात्रा से रोकना उचित नहीं
Hajj Yatra 2023: दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से हजारों हज यात्रियों को राहत मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र के फैसले पर रोक लगा दी है।

Hajj Yatra 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को हज समूह आयोजकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस फैसले से हज यात्रा से महरूम होने वाले हजारों मुस्लिमों को राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए कई हज समूह आयोजकों के कोटे को सस्पेंड कर दिया था।
केंद्र के इस फैसले के खिलाफ हज समूह आयोजक दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिमों को हज यात्रा से रोकना बिल्कुल गलत है।
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उच्च न्यायालय ने कहा कि ये सभी मुस्लिम अच्छी नीयत से हज समूह आयोजकों के पास पंजीकरण कराया था। आप हज सूमह आयोजकों के खिलाफ जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन इन मुस्लिमों को हज यात्रा से रोकना उचित नहीं है।
बता दें कि हज 2023 के लिए रवानगी की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 381 हज यात्रियों का पहला जत्था रविवार आधी रात के बाद रवाना हुआ था। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के उपराज्यपाल ने हज यात्रियों को विदा किया था। भारत से 381 हज यात्रियों का पहला जत्था पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए रविवार देर रात इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ था।
हाजियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी काफी उत्साहित दिखी थीं। विदेश राज्य मंत्री ने कहा था कि पहली बार 4314 महिलाएं बिना महरम के हज के लिए जा रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है।
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