दिल्ली हाईकोर्ट ने दी निजामुद्दीन मरकज में नमाज अदा करने की इजाजत, 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे जमा
नई दिल्ली, 15 अप्रैल: दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज मस्जिद नमाज की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने मरकज में पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की इजाजत दी है लेकिन इसके लिए 50 लोगों की लिमिट लगाई है। 50 से ज्यादा लोग एक वक्त में नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में कहा कि जब सभी धार्मिक स्थान भी खुले हैं तो मरकज मस्जिद में भी नमाज हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना की जो धार्मिक स्थलों के लिए जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करते हुए निजामुद्दीन मरकज मस्जिद की पहली मंजिल पर 50 लोग पांचों वक्त नमाज अदा कर सकते हैं।
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दिल्ली वक्फ बोर्ड ने निजामुद्दीन मरकज को फिर से खोलने की अपील करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से मस्जिदों की सभी मंजिलों नमाज की इजाजत मांगी थी, जिसे जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि संबंधित थाना एसएचओ इस आवेदन पर कानून के मुताबिक विचार कर सकते हैं।
बीते साल मरकज में तब्लीगी जमात से जुड़े कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। जिनमें कई विदेशी भी थे। इसके बाद बीते साल मार्च से ही मरकज बंद है। हालांकि हाल में ही शब-ए-बारात के मौके पर मरकज को खोला गया था, लेकिन फिर से बंद कर दिया गया था। अब रमजान के महीने में कोर्ट के आदेश के बाद हुए मरकज को फिर से खोला गया है।












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