Delhi GRAP-4 Kya khula kya Bandh: दिल्ली में बंद होगा स्कूल-ऑफिस? क्या चलेगा, क्या रुकेगा सब जानिए
Delhi GRAP-4 Restriction Kya khula kya Bandh: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर हवा ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है। शनिवार शाम को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंचते ही प्रशासन ने सबसे सख्त आपात कदम GRAP-4 लागू कर दिए हैं।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने हालात को 'Severe+' श्रेणी में मानते हुए पूरे एनसीआर में यह पाबंदियां तुरंत प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। इससे पहले ही GRAP-3 लागू किया गया था, लेकिन हालात और बिगड़ने पर अब चौथा चरण भी लागू करना पड़ा। ऐसे में आइए जानें दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?

▶️ दिल्ली में क्यों लागू हुआ GRAP-4?
शुक्रवार शाम तक AQI करीब 349 था, लेकिन रातभर हवा की रफ्तार थमी रही और मौसम की स्थिति प्रतिकूल बनी रही। नतीजा यह हुआ कि शनिवार सुबह AQI 401 दर्ज किया गया। आनंद विहार, बावना, अशोक विहार, बुराड़ी और चांदनी चौक जैसे इलाकों में AQI 450 से ऊपर पहुंच गया। घने स्मॉग की चादर ने राजधानी को ढक लिया, दृश्यता घटी और स्वास्थ्य जोखिम कई गुना बढ़ गया। बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए हालात बेहद चिंताजनक माने जा रहे हैं।
▶️ GRAP-4 में क्या-क्या पूरी तरह बंद रहेगा (What is NOT allowed under GRAP 4)
GRAP-4 के तहत सबसे ज्यादा सख्ती निर्माण, उद्योग और ट्रांसपोर्ट पर की गई है।
🔹 निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां
- सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के काम बंद रहेंगे। इसमें मिट्टी खुदाई, पाइलिंग, स्ट्रक्चरल वर्क और अर्थवर्क शामिल हैं।
- स्टोन क्रशर, ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट और खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी।
- कोयला, फर्नेस ऑयल या अन्य प्रतिबंधित ईंधन से चलने वाले उद्योगों को काम बंद करना होगा।
🔹 वाहन और परिवहन पर रोक
- दिल्ली में डीजल से चलने वाले मीडियम और हेवी गुड्स वाहनों की एंट्री बंद रहेगी, जरूरी सामान लाने वाले वाहन इससे बाहर होंगे।
- BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहन सड़कों पर नहीं चल सकेंगे।
- गैर-जरूरी इंटर-स्टेट डीजल बसें, जो BS-VI या CNG नहीं हैं, उन पर भी पाबंदी रहेगी।
🔹 अन्य प्रतिबंध
- डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा, सिवाय आपात और जरूरी सेवाओं के।
- किसी भी तरह का कचरा या बायोमास जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
- धूल या प्रदूषण बढ़ाने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
▶️ GRAP-4 में क्या-क्या जारी रहेगा (What is allowed under GRAP 4)
हालांकि सख्ती के बीच जरूरी सेवाओं को राहत दी गई है।
🔹 जरूरी सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर
- मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे, डिफेंस, अस्पताल और स्वच्छता से जुड़े निर्माण कार्य जारी रहेंगे, लेकिन सख्त डस्ट कंट्रोल के साथ।
- आपात मरम्मत और रखरखाव के काम की अनुमति रहेगी।
🔹 परिवहन व्यवस्था
- इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI मानकों वाले वाहन चल सकेंगे।
- बस और मेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं जारी रहेंगी।
- दिव्यांगजनों के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी।
🔹 स्कूल और दफ्तरों को लेकर क्या फैसला?
- स्कूलों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने की सलाह दी जा सकती है, खासकर छोटे बच्चों के लिए।
- सरकारी और निजी दफ्तरों में स्टाफ की संख्या घटाने और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। 50% लोगों को दफ्तर बुलाने की आजादी दी गई है।
🔹 बिजली और आपात सेवाएं
- बिजली उत्पादन इकाइयां काम करती रहेंगी।
- अस्पताल, डेटा सेंटर, टेलीकॉम और इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर की अनुमति होगी।
▶️ अब आगे क्या होगा?
प्रशासन ने साफ किया है कि हालात सुधरने तक GRAP-4 के नियम सख्ती से लागू रहेंगे। एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। फिलहाल दिल्लीवालों के लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें और सेहत का खास ख्याल रखें।












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