दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को लेकर जारी की अधिसूचना, 80 फीसदी पेड़ों का होगा ट्रासप्लांटेशन
नई दिल्ली। Tree transplantation policy in Delhi देश की राजधानी दिल्ली में पेड़-पौधों को बचाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 'ट्री ट्रासप्लांटेशन पॉलिसी' यानी वृक्ष प्रत्यारोपण नीति का ऐलान किया है। बुधवार को दिल्ली सरकार ने इस योजना को लेकर अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जद में आने वाले कम से कम 80% पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा और इन ट्रासप्लांट किए गए पेड़ों में 80% को बचना भी चाहिए।
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एक पेड़ की कटाई के बदले लगाने होंगे 10 पेड़
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को बीते 9 अक्टूबर को मंजूरी दी थी, लेकिन इसको लेकर अधिसूचना अब जारी की है। इस नीतिके मुताबिक, प्रत्यारोपित अथवा काटे गए प्रत्येक पेड़ के ऐवज में 10 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही वन एवं वन्यजीव विभाग अपनी वेबसाइट पर दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत आने वाले पेड़ों की कटाई के संबंध में प्राप्त आवेदनों के लिए दी गई मंजूरी का विस्तृत एवं अद्यतन ब्योरा रखेगा। नीति के अनुसार, आवेदक को वृक्ष प्रत्यारोपण कार्य के लिए निर्धारित की गई तकनीकी एजेंसियों में से किसी एक का चयन करना होगा।












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