G20 Summit: दिल्ली में G20 बैठक के दौरान क्या होंगे प्रतिबंध, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
Delhi G20 Summit: देश की राजधानी दिल्ली में आगामी 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर यानी तीन दिनों तक जी20 समिट का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में दिल्ली में खास तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। चप्पे-चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने G20 बैठक के दौरान लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है।
जी20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली सहित एनसीआर में सरकार और प्रशासन की ओर से कुछ पाबंदियां जारी की गई है। ऐसे में इन पाबंदियों को लेकर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की है। जिससे लोगों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब मिल गए हैं।

ट्रासपोर्ट से जुड़ी सूचना
दिल्ली सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें 07 सितंबर की मध्यरात्रि को 00:00 बजे से 08.09.2023 से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं चलेंगी।
जरूरी वस्तुओं को परमिशन
आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध 'नो एंट्री परमिशन' के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 08.09.2023 को 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक "नियंत्रित क्षेत्र-I" माना जाएगा।
नियंत्रित जोन-1 क्या है: दरअसल, G-20 के कार्यक्रम नई दिल्ली में होने हैं, इसलिए यहां प्रतिबंध ज्यादा हैं। नई दिल्ली जिले के पूरे इलाके को 8 सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर रात 11.59 बजे तक बजे तक नियंत्रित जोन-1 में रखा गया है। दिल्ली को कुल 3 जोन में बांटा गया है।
इन सड़कों पर सिर्फ इन लोगों को परमिशन
रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को 08.09.2023 को 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक "विनियमित क्षेत्र" माना जाएगा। केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की यात्रा करने वाले यात्रियों के वाहनों को नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी।
किसी भी टीएसआर और टैक्सी को 09.09.2023 को 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दिल्ली में पहले से मौजूद बसों सहित सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और सड़क नेटवर्क पर रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।
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