अब दिल्ली के बार में रात 3 बजे तक मिलेगी शराब, केजरीवाल सरकार ने लिया ये फैसला
अब दिल्ली के बार में रात 3 बजे तक मिलेगी शराब, केजरीवाल सरकार ने लिया ये फैसला
नई दिल्ली, 07 मई: दिल्ली सरकार ने शराब सर्व करने वाले सभी पब, बार और रेस्तरां को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की अनुमति दे दी है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार (6 मई 2022) को कहा कि दिल्ली की नाइटलाइफ को बढ़ाने के प्रयास में, दिल्ली सरकार ने सुबह 3 बजे तक बार में शराब परोसने की अनुमति देने का नीतिगत फैसला किया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, सरकार ने आबकारी विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं और आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार जल्द ही एक आदेश जारी होने की संभावना है।

जल्द जारी होगा औपचारिक आदेश
रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की सरकार औपचारिक आदेश जल्द ही जारी करेगी। इस मामले से परिचित लोगों ने कहा, सरकार नए समय के सुरक्षित कार्यान्वयन के लिए दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश पब और रेस्तरां को वर्तमान में 1 बजे तक खुले रहने की अनुमति है।

'3 बजे तक बार खुलेंगे, तो कोई नहीं करेगा परेशाना'
बता दें कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके पास आबकारी विभाग है। एक आधिकारिक सरकारी नोट में गुरुवार को विभाग से रेस्तरां के समापन समय का विस्तार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि यदि कोई बार 3 बजे तक खुला रहता है तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा,"रेस्तरां में बार को अब 1 बजे तक संचालित करने की अनुमति है। यदि समय 3 बजे तक बढ़ाया जाता है, तो आबकारी विभाग पुलिस सहित अन्य एजेंसियों के साथ काम करेगी।''

दिल्ली सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
मनीष सिसोदिया द्वारा हस्ताक्षरित फाइल नोटिंग में कहा गया है, ''व्यापार करने में आसानी की हमारी नीति के हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय राजधानी में कुछ सांस्कृतिक और नाइटलाइफ गतिविधि लाने के लिए, जो हमारे लोगों के रोजगार के अवसर को और बढ़ाएगी, दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति को परिचालन की अनुमति दी। गुरुग्राम और नोएडा सहित एनसीआर शहरों के परिचालन समय के अनुरूप रेस्तरां का समय 3 बजे तक किया जा रहा है। अंतिम कार्यान्वयन दिल्ली पुलिस सहित अन्य एजेंसियों के साथ समन्वयित किया जा रहा है।''

दिल्ली में 550 ऐसे रेस्तरां हैं, जो शराब सर्व करते हैं
दिल्ली में करीब 550 स्वतंत्र रेस्तरां हैं जो आबकारी विभाग से एल-17 लाइसेंस मिलने पर भारतीय और विदेशी शराब परोसते हैं। लगभग 150 की संख्या वाले होटलों और रेस्तरां में पहले से ही चौबीसों घंटे शराब परोसने की अनुमति है। ऐसे रेस्तरां को आबकारी विभाग द्वारा एल-16 लाइसेंस दिया जाता है।
नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के अध्यक्ष कबीर सूरी ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने भारी लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया, लेकिन नुकसान हुआ क्योंकि आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार समय में बदलाव नहीं किया गया था।
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