'पत्नी के इलाज, घर के खर्च के लिए पैसे की जरूरत', मनीष सिसोदिया की याचिका पर कोर्ट का ED को नोटिस
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सोमवार (31 जुलाई) को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। आबकारी नीति घोटाला से जुड़े कथित घोटाले के मामले में बीते कई महीनों से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया है।
जहां पूर्व शिक्षा मंत्री की याचिका पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की उस याचिका पर ED को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने बैंक से पैसे निकलाने की अनुमति मांगी थी।

सिसोदिया की याचिका पर ED को नोटिस
सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया, जहां कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया है।
सिसोदिया की तरफ से उनके वकील मोहम्मद इरशाद ने कोर्ट को बताया कि बैंक उन्हें रकम निकासी की अनुमति नहीं दे रहा है, जो कि उनकी पत्नी के इलाज और दूसरे जरूरी खर्चों के लिए अहम है।
दरअसल, सिसोदिया ने अपने एप्लिकेशन के जरिए चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रकम निकालने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट इस अर्जी पर अब 4 अगस्त को सुनवाई करेगी।
पत्नी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत
अपनी याचिका में सिसोदिया ने बताया कि पत्नी के इलाज और घर के खर्चों के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है, लेकिन ईडी की तरफ से लगाई गई रोक के कारण पैसों की निकासी नहीं कर पा रही हैं। ईडी ने उनके अकाउंट को जब्त कर लिया है।
मनीष सिसोदिया की याचिका पर स्पेशल जज एमके नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि बैंक ने कोर्ट के लिखित आदेश के बिना रकम की निकासी से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद सिसोदिया ने यह अनुमति मांगी है।












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