सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत
Delhi excise policy case: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर दी है। कोर्ट ने 1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत मंजूर की है।
बता दें सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 01 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2 जून को सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था।

बता दें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत आदेश पर रोक लगाने की अपील को खारिज कर दिया।
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बता दें केजरीवाल पर ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को नकद भुगतान मिला और उनके होटल के बिल सह-आरोपी चनप्रीत सिंह ने चुकाए। ईडी ने ये दावा किया कि उनके पास पुख्ता सबूतह हैं। वहीं सीएम केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में वह आरोपी नहीं हैं।
सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील ने ईडी द्वारा दिए गए तथ्यों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। इसके साथ उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित थी।
बता दें ईडी ने हाल ही में इस केस में पूरक आरोपपत्र दायर किया है जिसमें ईडी ने अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया था।
गौरतलब है कि पहले दिल्ली हाई कोट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। ईडी ने इस केस में जमा किए गए आरोप पत्र में केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के "सरगना" हैं, जिसमें 100 करोड़ रुपये (13.5 मिलियन डॉलर) से ज्यादा आपराधिक आय शामिल है।












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