मनीष सिसोदिया का बड़ा हमला, कहा- LG के जरिए दिल्ली में सरकार चलाना चाहती है भाजपा
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई का मामला एक बार फिर सामने आया है, जिसका मुद्दा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उठाया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी आज संसद में नया कानून लेकर आई है, जिससे दिल्ली में सरकार अपना काम नहीं कर पाएगी।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक संशोधन है। इसमें लिखा है कि चुनी हुई सरकार जो फैसले लेगी उसकी फाइल अब उपराज्यपाल के पास भेजनी पड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संसद में दिल्ली के संबंध में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है। केंद्र सरकार GNCTD एक्ट में बदलाव करने के लिए एक संशोधन बिल लेकर आई है। इस बिल में लिखा है कि इसके आने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल।
बीजेपी आज संसद में नया क़ानून लेकर आई है - 1. दिल्ली में उपराज्यपाल ही सरकार होंगे
2. मुख्यमंत्री, मंत्री को अपनी हर फ़ाईल LG के पास भेजनी होगीचुनाव के पहले बीजेपी का घोषणापत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएँगे. चुनाव जीतकर कहते हैं दिल्ली में LG ही सरकार होंगे.
— Manish Sisodia (@msisodia) March 15, 2021
सिसोदिया ने इस बिल के खिलाफ एक ट्वीट भी करते हुए लिखा कि बीजेपी आज संसद में नया कानून लेकर आई है। इस कानून से दिल्ली में उपराज्यपाल ही सरकार होंगे। वहीं मुख्यमंत्री, मंत्री को अपनी हर फाइल को LG के पास भेजनी होगी। सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणापत्र कहता था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, लेकिन अब कहते हैं दिल्ली में LG ही सरकार होंगे।
अरविंद केजरीवाल ने कहा- वरिष्ठ नागरिकों को कराएंगे अयोध्या दर्शन, खर्च उठाएगी सरकार
वहीं इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। हम भाजपा के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यह 4 जुलाई 2018 संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि फाइलें एलजी को नहीं भेजी जाएंगी, निर्वाचित सरकार सभी फैसले लेगी और फैसले की कॉपी एलजी को भेजेगी। आपको बता दें कि संसद में केंद्र सरकार ने एनसीटी एक्ट के तहत एक बिल लाया है, जिससे दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों में बढ़ोतरी होगी।