दिल्ली हिंसा मामले में पहला फैसला, अदालत ने लूटपाट के एक आरोपी को किया बरी
नई दिल्ली, 20 जुलाई। उत्तरी पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुनाते हुए एक दुकान में अवैध तरीके से घुसने और लूटपाट के एक आरोपी को बरी कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़ा ये पहला मामला था जहां कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
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कड़कड़डूमा की अतिरिक्त सेशन कोर्ट के जज अमिताभ रावत ने सुरेश उर्फ भटूरा पर लगाए गए आरोपों को सही नहीं पाया और उसे बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी सुरेश उर्फ भटूरा भीड़ में शामिल था जो लाठी और सरियो से लैस होकर हिंसा भड़काने वालों में था। शिकायतकर्ता आसिफ के मुताबिक हिंसा के दौरान सुरेश ने उसकी दुकान का शटर तोड़ दिया था।
अदालत ने 9 मार्च 2021 को आरोपी सुरेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 454 (घर में घुसपैठ), धारा 395 (डकैती) समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।












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