Delhi Chunav 2025: बिना वोटर आईडी के भी डाल सकते हैं वोट, जानिए किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
Delhi Chunav 2025 News: 05 फरवरी, दिन बुधवार को राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटो के लिए वोटिंग होगी। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1.56 करोड़ मतदाता करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 13,766 मतदान केंद्रों पर होगा। वोट डालने के लिए अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो आप वोटर आईडी कार्ड के बिना भी वोट कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने 12 वैकल्पिक दस्तावेज़ों को मंजूरी दी है जो मतदान के लिए पहचान के सबूत के तौर पर काम आ सकते हैं। इनमें से किसी एक दस्तावेज का पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर मतदान किया जा सकता है।

मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज़
इसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक या डाकघर (पोस्ट ऑफिस) द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक भी मान्य है। अन्य विकल्पों में श्रम मंत्रालय से स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, आरजीआई (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल हैं।
फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र और राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले फोटो और पहचान पत्र वाले पेंशन दस्तावेज़ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मनरेगा कार्ड और विधायकों तथा सांसदों को दिए जाने वाले आधिकारिक पहचान पत्र भी मान्य हैं।
इसके अलावा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशेष दिव्यांग पहचान पत्र भी मान्य हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको घर पर अपनी मतदाता सूचना पर्ची नहीं मिली है, तो परेशान न हों। आप वोटर हेल्पलाइन ऐप या दिल्ली के सीईओ कार्यालय के वेब पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित कर सकते हैं। आप अपनी मतदाता सूचना पर्ची ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।
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