Delhi: 'केंद्र सुझाए 3 नाम, एक को चुने दिल्ली', मुख्य सचिव नियुक्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार और केंद्र से कहा की केंद्र और राज्य सरकार दोनों को एकसाथ बैठकर चर्चा करना चाहिए। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग पर चर्चा करनी चाहिए। अपने निर्देश में अदालत ने कहा कि मुद्दे पर व्यावहारिक समाधान की जरूरत है।
दिल्ली मुख्य सचिव की नियुक्ति मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान अपनी टिप्पणी में पीठ ने कहा कि अदालत के समक्ष व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा मुद्दे पर व्यावहारिक समाधान की आवश्यकता है। पीठ ने पूछा, "सरकार को अदालत जाने की आवश्यकता के बिना काम करना चाहिए। हमें कोई रास्ता दीजिए। एक विकल्प यह हो सकता है कि हमें तीन नाम दिए जाएं। एलजी और सीएम क्यों नहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल) मिलें और दिल्ली मुख्य सचिव विवाद पर फैसला करें?"

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने दोनों पक्षों से मंगलवार को केंद्र द्वारा शॉर्टलिस्ट किए नाम उपलब्ध कराने से पहले एक-दूसरे के साथ साझा करने को कहा है।
पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर दी गई नामों की सूची में से एक नाम चुनना होगा। वहीं एलजी वीके सक्सेना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे शीर्ष अदालत के सुझाव से सहमत थे। हालांकि उन्होंने मांग की कैंडिडेट्स के नाम सार्वजनिक ना किए जाएं। इस पर सहमति जताते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "आप नाम का खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होता है, जिसका चयन नहीं हुआ।"












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