Kunal Kapoor Divorce Update: शेफ कुणाल की तलाक अर्जी पर नया Twist, SC ने क्यों लगाई दिल्ली HC के फैसले पर रोक?
Kunal Kapoor Divorce Update: शेफ कुणाल कपूर अपनी अलग हो चुकी पत्नी एकता से तलाक के मामले की वजह से खूब सुर्खियों में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को तलाक देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार को तलाक पर रोक लगाते हुए मामले को समझौते की संभावना तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया। हाई कोर्ट ने किस आधार पर दी थी तलाक की अनुमति?

इस साल अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने कपूर को उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति दे दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अलग हो चुकी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों को 'निराधार' करार दिया। कोर्ट ने कहा था कि उनके प्रति महिला का आचरण 'गरिमा और सहानुभूति से रहित' था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब एक पति या पत्नी का दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार होता है, तो यह विवाह की मूल भावना को कलंकित करता है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे साथ रहने की पीड़ा सहते हुए रहने के लिए बाध्य किया जाए।
क्या लगाया कुणाल ने आरोप?
इस जोड़े का विवाह अप्रैल 2008 में हुआ था। उनका एक बेटा भी है, जिसका जन्म 2012 में हुआ। टेलीविजन शो 'मास्टरशेफ इंडिया' के जज कुणाल कपूर ने अपनी याचिका में अपनी पत्नी पर उनके माता-पिता का सम्मान नहीं करने और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया था। इस बीच, महिला ने उन पर अदालत को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया।












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