Air pollution: दिल्ली-एनसीआर में 2 दिसंबर तक लागू रहेगा GRAP-IV, SC ने स्कूलों के लिए कही ये बात
Air pollution:भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण के गंभीर स्तर के कारण दिल्ली के अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने GRAP-4 उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफलता की आलोचना की।
इसने घोषणा की कि स्कूलों को प्रभावित करने वाले उपायों को छोड़कर सभी प्रदूषण विरोधी कार्रवाइयां सोमवार तक जारी रहेंगी।

न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को निर्देश दिया कि वह GRAP 4 से GRAP 3 या GRAP 2 तक प्रतिबंधों को कम करने की संभावना पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाए। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो उन्हें GRAP 4 और GRAP 3 उपायों को मिलाकर एक संकर दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए कहा जाए।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश
पीठ ने कहा, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि स्कूलों के संबंध में संशोधित उपायों को छोड़कर GRAP IV के सभी उपाय सोमवार तक जारी रहेंगे। इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक बैठक करेगा और GRAP IV से GRAP III या GRAP II में जाने के बारे में सुझाव देगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि GRAP IV में दिए गए सभी उपायों को समाप्त कर दिया जाए।"
न्यायालय ने सीएक्यूएम को दिल्ली में वरिष्ठ पुलिस, सरकारी और नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है, जिन्होंने शहर में भारी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध के संबंध में उसके निर्देशों का उल्लंघन किया है।
पंजाब सरकार की भूमिका
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के अधिकारियों द्वारा किसानों को सैटेलाइट की जांच से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की कथित सलाह देने के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। पीठ ने टिप्पणी की, "हमें इस खबर की सत्यता के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन अगर यह सही है तो यह बहुत गंभीर है। (पंजाब) राज्य के अधिकारी किसी भी किसान को इस तथ्य का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दे सकते कि वर्तमान में दिन के कुछ घंटों के दौरान होने वाली गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है। पंजाब सरकार को तुरंत सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करना चाहिए कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों।"












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