सत्येंद्र जैन की याचिका पर SC ने ईडी से मांगा जवाब, केस ट्रांसफर के आदेश को दी है चुनौती
Satyendar Jain plea in Supreme Court: मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सत्येंद्र जैन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले सोमवार को जैन को बड़ी राहत मिली थी, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बेनामी संपत्ति के सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया था।

दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में पहले विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल सुनवाई कर रही थीं। उन्होंने इस केस में कई बार ईडी को फटकार भी लगाई। ऐसे में ईडी ने भी उन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए केस को किसी दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की। इस मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना। बाद में उन्होंने फैसला दिया कि विशेष न्यायाधीश विकास ढुल इस केस की सुनवाई करेंगे।
निचली अदालत के इस फैसले के बाद सत्येंद्र जैन के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका डाली। साथ ही जज बदलने के आदेश पर रोक की मांग की। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सर्वोच्च अदालत ने इस केस में ईडी से जवाब मांगा है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई की जाएगी।
बेनामी अधिनियम की सभी कार्रवाई बंद
आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन के पक्ष में फैसला सुनाया था, जहां उन पर लगे बेनामी संपत्ति के सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया गया। इस आदेश के बाद उनके खिलाफ इस मामले में चल रहे सभी केस बंद हो गए। कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि संशोधित बेनामी कानून के तहत जैन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।












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