CM केजरीवाल पर हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं ‘AAP’, सुप्रीमकोर्ट में देंगे चुनाती!
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी-रिमांड को सही ठहराया है। इसके साथ ही अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 मार्च को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी।
कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। ऐसे में सीएम केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि केजरीवाल कल ही फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

इससे पहले जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है।'
कोर्ट ने आगे कहा कि 'किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं।'
कोर्ट ने कहा कि राजनीति का प्रभाव सरकारों पर होता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मनी लांड्रिंग मामले हुई है और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी।
हाईकोर्ट ने आगे ये भी कहा कि सरकारी गवाह बनाने का कानून 100 साल से ज्यादा पुराना है, ये कोई एक साल पुराना नहीं है। यह सुझाव नहीं दिया जा सकता कि इसे वर्तमान याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए ऐसा किया गया था। ऐसे में सवाल उठाना सही नहीं है। अरविंद केजरीवाल की ओर से अपनी याचिका में सरकारी गवाहों के बयान पर सवाल खड़े किए गए थे।












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