उत्तराखंड: राज्य सरकार ने खत्म किए सभी कोविड प्रतिबंध, ये दिशा-निर्देश रहेंगे जारी

देहरादून, 19 नवंबर: उत्तराखंड सरकार ने सभी तरह के कोविड प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। अब केवल केंद्रीय दिशा-निर्देश का पालन ही अनिवार्य होगा, जिसके उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें, राज्य सरकार ने 18 अक्टूबर को कोविड प्रतिबंध की एसओपी जारी की थी। इसमें शादी-विवाह से लेकर कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता रखी गई थी।

uttarakhand govt cancelled Statewide COVID restrictions with effect from Nov 20

19 अक्टूबर से 20 नवंबर तक के लिए लागू किए गए थे प्रतिबंध

यह कोविड प्रतिबंध 19 अक्टूबर से 20 नवंबर तक के लिए लागू किए गए थे। गुरुवार को मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू ने कोविड प्रतिबंध की एसओपी को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। इनमें से अब कोई भी नियम राज्य में लागू नहीं होगा। अब सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा, जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

उत्तराखंड में 12 नए कोरोना मरीज

राज्य में कोरोना के स्थिति की बात करें तो गुरुवार को 12 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि छह मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। जबकि किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार तक प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 344074 रही। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को देहरादून जिले में पांच, हरिद्वार में तीन, नैनीताल में दो, ऊधमसिंह नगर व टिहरी जिले में एक-एक संक्रमित मिला है, जबकि आठ जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है।

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