इस शहर में खुले में प्लास्टिक-कूड़ा जलाने वालों की जेब होगी ढीली, लगेगा 5,000 का भारी जुर्माना
यदि आप देहरादून के निवासी हैं तो ये खबर आपके लिए है। देहरादून प्रशासन ने खुले में प्लास्टिक या कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा है।
देहरादून, 21 नवंबर। प्लास्टिक या कचरा जलाना पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, इस बात को हम सभी लोग भलि-भांति जानते है, लेकिन यह जानते हुए भी कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और सरेआम प्लास्टिक का कचरा जला रहे हैं। इससे न केवल फेफड़ों से संबंधित बीमारियां जन्म ले रही हैं बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है, लेकिन अब खुले में प्लास्टिक या कूड़ा जलाना आपको काफी महंगा पड़ सकता है।

प्लास्टिक जलाने पर देने होंगे 5,000 रुपए
जी हां, यदि आप देहरादून के निवासी हैं तो ये खबर आपके लिए है। देहरादून प्रशासन ने खुले में प्लास्टिक या कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा है। देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार ने कहा कि खुले में प्लास्टिक या कचरा जलाने वालों से 5,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे। डीएम ने नगर निगम व संबंधित विभागों को खुले में कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ चालान करने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि देहरादून और ऋषिकेश शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वायु गुणवत्ता सुधार कार्य योजना की समीक्षा बैठक के दौरान मैंने खुले में प्लास्टिक और कचरा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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देहरादून ने स्वच्छता रैंकिंग में किया सुधार
बता दें कि देहरादून ने अपनी स्वच्छता रैंकिंग में सुधार करते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में 82वां रैंक हासिल किया है। वहीं पिछले साल देहरादून 124वें स्थान पर रहा था। बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 की घोषणा शनिवार को हुई थी और राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021' प्रदान किए। इस सर्वेक्षण में 4,320 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें 4.2 करोड़ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी।












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