समोसा लेने गई 8 साल की बच्ची से रेप, पोक्सो कोर्ट ने दरिंदे को सुनाई 12 साल की सजा
Uttarakhand news, देहरादून। उत्तराखंड में पोक्सो कोर्ट ने मासूम से रेप के आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। उसने 2017 में एक 8 साल की बच्ची से रेप किया था। इस मामले की शिकायत डोईवाला थाना क्षेत्र में दर्ज कराई गई थी।

समोसा लेने गई थी बच्ची, दुकानदार मौजूद नहीं था
उक्त वारदात मार्च 2017 में अंजाम दी गई। अभियुक्त राहुल पाल निवासी मेरठ ने आठ साल की एक बच्ची को उस वक्त चंगुल में फंसाकर आबरू लूटी, जब वह समोसा लेने दुकान पर आई थी। राहुल उसी दुकान पर काम करता था। जिस वक्त उसने बच्ची को उठाया, तब दुकानदार वहां मौजूद नहीं था।

शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी के अनुसार, डोईवाला थाना क्षेत्र में उसी साल 31 मार्च को यह केस सामने आया। अभियुक्त ने दुकानदार की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर दुकान मासूम को जबरन दुकान में खींच लिया और उसके साथ रेप किया। मासूम ने घर जाकर परिजनों को आपबीती बताई थी। जिस पर कोतवाली डोईवाला में ही मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। पोक्सो जज रमा पांडे ने उसे दोषी मानते हुए 12 साल की सजा सुनाई है।












Click it and Unblock the Notifications