छत्तीसगढ़ में नई शराब नीति हुई लागू, चुनाव आयोग ने दी स्वीकृति

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में सोमवार से नई आबकारी नीति (2024-25) लागू हो गई है। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता देखते हुए राज्य सरकार ने इसे लागू करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी। आयोग ने परीक्षण के बाद नई आबकारी नीति को लागू करने की मंजूरी दे दी है। नई आबकारी नीति में छत्तीसगढ़ में एक भी नई शराब दुकान खोलने का प्रस्‍ताव नहीं है, किंतु इसके लागू होने से राज्‍य में शराब कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है।

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छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि, राज्‍य में नई सरकार के गठन के बाद प्रचलित आबकारी नीति को राजस्व के दृष्टिकोण से प्रभावी बनाने के मकसद से व्यापक विचार-विमर्श बाद वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति की रूप-रेखा तैयार की गई है। 24 जनवरी को हुई कैबिनेट मीटिंग ने इसका अनुमोदन किया गया था। विष्णुदेव साय कैबिनेट के अनुमोदन बाद नियमों में आवश्यक संशोधन प्रस्ताव तैयार किये गये, जिन पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करके विभिन्न निर्देश/निविदाएं/ रेट ऑफर और अधिसूचनाएं आदि जारी किया गया।

वहीं एक अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समस्त व्यवस्थाओं को लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व के लिए आबकारी विभाग से 11 हजार करोड़ का टारगेट निर्धारित किया गया है। चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में आबकारी विभाग ने कह है कि राजस्‍व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देशी तथा विदेशी मदिरा की आपूर्ति के लिए निविदाओं को खोला जाकर कार्यादेश जारी किया जाना बेहद आवश्यक है।

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