फूड सेफ्टी मित्र बनाने सोशल मीडिया में रही धोखाधड़ी, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया आगाह

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया गए कि राशि लेकर फूड सेफ्टी मित्र बनाने और हर महीने वेतन देने संबंधी सोशल मीडिया पर प्रसारित विज्ञापन गलत एवं भ्रामक है।

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय के अधिकारियों को मिली सूचना के अनुसार कुछ निजी कंपनियां युवाओं को फूड सेफ्टी मित्र बनाने के बहाने 20 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक की राशि की मांग कर रहे हैं।

food sefty mitra

उन्हें हर महीने वेतन देने का भी प्रलोभन दिया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत एवं भ्रामक है। अज्ञात कंपनियां सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन में फूड सेफ्टी मित्र को सेन्ट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का जॉब बता रहे है एवं उनका कार्य होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड कॉर्नर में जाकर पूछताछ करना, फूड लायसेंस बनाना, ऑडिट करना आदि बता रहे हैं जो कि गलत एवं भ्रामक है।

राज्य शासन का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग इस तरह के किसी भी विज्ञापन का खंडन करता है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रकार के किसी भी प्रलोभन वाले विज्ञापन में विश्वास न करें और यदि कोई व्यक्ति या कंपनी ऐसा प्रलोभन देता है तो इसकी शिकायत कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ब्लॉक-1, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर के टेलीफोन नम्बर 0771-2235226, फैक्स नम्बर 2511988, ईमेल आईडी [email protected] या फिर पुलिस में कर सकते हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फूड सेफ्टी मित्र को किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान में खाद्य अनुज्ञप्ति या खाद्य पंजीयन की जांच करने या कार्यवाही करने की अनुमति नहीं है और न ही उसे कोई वेतन की पात्रता है। अगर वह ऐसा करता है तो वह दण्ड का पात्र होगा। खाद्य व्यापारियों के अनुरोध पर फूड सेफ्टी मित्र द्वारा खाद्य अनुज्ञप्ति, खाद्य पंजीयन एवं वार्षिक टर्न-ओवर के ऑनलाइन आवेदन करने में सहयोग किया जाता है। इसके लिए उन्हें एफ.एस.एस.ए.आई. (Food Safety and Standards Authority of India) द्वारा निर्धारित इन्सेन्टिव (Incentive) मिलता है। फूड सेफ्टी मित्र द्वारा प्रत्येक कार्य का बिल या रसीद खाद्य कारोबारकर्ताओं को दिया जाना आवश्यक है।

अधिकारियों ने बताया कि फूड सेफ्टी मित्र (खाद्य सुरक्षा मित्र) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) नई दिल्ली की एक पहल है। इसके अंतर्गत स्नातक उत्तीर्ण युवा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल में भाग लेकर फूड सेफ्टी मित्र बन सकते हैं। इसके लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया एवं मापदंड निर्धारित की गई है।

फूड सेफ्टी मित्र बनने के लिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को स्वयं से फूड सेफ्टी मित्र के पोर्टल में जाकर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। पंजीयन के बाद आवेदक को ऑनलाइन पांच प्रशिक्षण मॉड्यूल का अध्ययन करना होगा। प्रत्येक मॉड्यूल के बाद दस बहुउत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनमें से छह प्रश्नों का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रत्येक मॉड्यूल में निर्धारित छह प्रश्नों का सही ज्ञान होने के बाद ही अगला मॉड्यूल खुलता है। अंत में प्राधिकरण 100 प्रश्नों का एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें 100 अंक होते हैं। फूड सेफ्टी मित्र बनने के लिए आवेदक को 100 में से 75 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ऑनलाइन परीक्षा पास करने के बाद आवेदक को पांच हजार रुपए का सुरक्षा निधि जमा करना होता है। इसके बाद ही आवेदक को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा फूड सेफ्टी मित्र का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

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