कोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार, अधिकारियों पर दर्ज हो हत्या का केस- मद्रास हाई कोर्ट

कोरोना की दूसरी लहर के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है।

चेन्नई, 26 अप्रैल। कोरोना की दूसरी लहर के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है।

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    Madras High Court

    यह जानते हुए कि देश में अभी भी कोरोना का संक्रमण मौजूद है चुनाव आयोग ने रैलियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं कोर्ट ने आगे कहा कि चुनाव आयोग 2 मई की तैयारियां पहले से बता दें वरना मतगणना को रोक दिया जायेगा।इस दौरान मुख्या न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, 'आपकी संस्था अकेले कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। क्यों न आपके अधिकारियों के ऊपर हत्या का केस दर्ज किया जाए।'

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    उन्होंने आगे कहा कि आपका संस्थान कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद रैलियों के समय कोरोना वायरस को लेकर जारी किये गए दिशा निर्देशों जैसे फेस मास्क पहनना, सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जैसी पाबंदियों को लागू करने में नाकाम रहा। जब रैलियां हो रही थी तो क्या आप दूसरे ग्रह पर थे।

    कोर्ट ने आगे कहा कि यदि चुनाव आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन कोविड को लेकर की गई तैयारियों का ब्लूप्रिंट सामने नहीं रखा तो मतगणना पर रोक लगा दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग को लताड़ लगाते हुए कहा कि जनता का स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है और यह बहुत चिंता की बाद है कि संवैधानिक प्राधिकारियों को यह बार बार बताना पड़ता है। इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और चुनाव आयोग ने फिर भी चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने आगे कहा कि अब स्थित अस्तित्व को बचाने की है। इसके बाद सब कुछ आता है। कोर्ट ने आगे कहा कि 30 अप्रैल से पहले कोविड को लेकर की गई तैयारियों का पूरा ब्लूप्रिंट सामने होना चाहिए।

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