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तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 मई को पटाखे फोड़ने पर बैन, मद्रास हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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चेन्नई, अप्रैल 30: मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शुक्रवार को बड़ा फैसला करते हुए 2 मई को जारी होने वाले चुनावी परिणाम में पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 2 मई को तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतगणना के दिन पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए वकील अजय फ्रांसिस लोयोला द्वारा किए गए एक अनुरोध को स्वीकार किया है।

Madras High Court

इसके साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय ने उम्मीद जताई है कि राजनीतिक दल, मीडिया और नागरिक बड़े पैमाने पर 2 मई को विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के नेता पटाखे फोड़ने वाले कार्यकर्ताओं को रोकने का काम करेंगे। वहीं इससे पहले गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी की रोकथाम में लापरवाही को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था। कोर्ट ने देश में जारी कोरोना अव्यवस्था पर हैरानी जताते हुए कहा था कि केंद्र सरकार पिछले 14 महीनों से कर क्या रही थी।

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वहीं इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था।बता दें कि सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की थी कि आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार है। इसेक साथ ही कोर्ट ने कहा था कि आपके अधिकारियों पर हत्या के आरोपों को केस दर्ज किया जाना चाहिए।

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English summary
Madras High Court accepts request ban on bursting of firecrackers Tamil Nadu & Puducherry on May 2
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